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How to Check फर्द इंतखाब जम्मू कश्मीर कम्पलीट गाइड in Jammu & Kashmir — Complete Guide 2026

फर्द इंतखाब J&K के राजस्व रिकॉर्ड का सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट है, जो ज़मीन की बिक्री, बैंक लोन, और लीगल ट्रांजैक्शन के लिए जारी किया जाता है। जम्मू और कश्मीर के बैंक किसी भी प्रॉपर्टी-बैक्ड लोन को प्रोसेस करने से पहले इसकी मांग करते हैं। यह गाइड बताती है कि jkrevenue.nic.in पर इसे कैसे पाएं, डॉक्यूमेंट में क्या होता है, और खरीदारों को किन फ्रॉड पैटर्न की जांच करनी चाहिए।

Quick Reference
इसे भी कहते हैंफर्द / सर्टिफाइड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट / नकल जमाबंदी
जारीकर्तापटवारी (तैयार करते हैं), गिरदावर (वेरीफाई करते हैं), नायब तहसीलदार (अटेस्ट करते हैं), तहसीलदार (काउंटरसाइन करते हैं)
वैलिडिटीजारी होने की तारीख से एक महीने के लिए
कीमतआवेदन के समय निर्धारित फीस देय;
लगने वाला समय10 दिन
ऑनलाइन पोर्टलhttps://jkrevenue.nic.in/revenueplus/ J&
noteज़मीन के खिलाफ किसी भी लोन के लिए बैंक करंट फर्द इंतखाब मांगते हैं। यह डॉक्यूमेंट सिर्फ एक महीने के लिए वैध होता है; एक्सपायर्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाती।
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जम्मू और कश्मीर में फर्द इंतखाब क्या है?

परिभाषा

फर्द इंतखाब जम्मू और कश्मीर में किसी विशेष ज़मीन के टुकड़े के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) का सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट है, जो जम्मू और कश्मीर लैंड रेवेन्यू रूल्स, 1969 के रूल 34 के तहत, लैंड रेवेन्यू एक्ट SVT 1996 के साथ मिलाकर जारी किया जाता है। यह पटवारी के रिकॉर्ड से तैयार और नायब तहसीलदार द्वारा अटेस्ट किए गए प्लॉट के मालिकाना हक, क्षेत्रफल, और एन्कम्ब्रेन्स डिटेल्स की आधिकारिक, प्रमाणित कॉपी है।

आवेदक तक पहुंचने से पहले यह डॉक्यूमेंट चार परतों से होकर गुजरता है। पटवारी चार कॉपी तैयार करते हैं, गिरदावर मौके पर उन्हें ओरिजिनल रिकॉर्ड से मिलाकर वेरीफाई करते हैं, नायब तहसीलदार सभी कॉपी अटेस्ट करके रजिस्टर करते हैं, और तहसीलदार काउंटरसाइन और स्टैम्प लगाकर एक नोट जोड़ते हैं कि ये "सिर्फ एक महीने के लिए वैध" हैं। यह ऑथेंटिकेशन चेन ही है जो फर्द को अलिएनेशन (बिक्री, गिरवी, गिफ्ट) और बैंक प्रोसेसिंग के लिए कानूनी वज़न देती है। LRIS पोर्टल का प्रिंटआउट फर्द इंतखाब नहीं है; सिर्फ तहसीलदार-काउंटरसाइन्ड हार्ड कॉपी जिस पर वह वैलिडिटी नोटेशन हो, J&K की अदालतों और बैंक प्रक्रियाओं में सबूत के तौर पर मान्य होती है।

बैंक करंट फर्द इंतखाब इसलिए मांगते हैं क्योंकि इसमें जमाबंदी की सबसे हालिया स्थिति दर्ज होती है, जिसमें प्लॉट पर पेंडिंग म्यूटेशन, एन्कम्ब्रेन्स, या प्रतिबंध भी शामिल हैं। जमाबंदी का कॉलम 12, जो लाल स्याही में लिखा जाता है, सभी एक्टिव ट्रांजैक्शन, म्यूटेशन, और गिरवी को दर्ज करता है। अगर उस कॉलम में कोई एंट्री है, तो उसे सुलझाए बिना बिक्री या लोन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। जो खरीदार इस कॉलम को नज़रअंदाज़ करते हैं, उन्हें टाइटल की खामियां रजिस्ट्रेशन के बाद ही पता चलती हैं।

State-specific note: फर्द इंतखाब J&K में सिर्फ एक महीने के लिए वैध होता है। तहसीलदार उस नोटेशन के साथ काउंटरसाइन करते हैं। बैंक लोन या सेल डीड के लिए पेश की गई कोई भी कॉपी अगर जारी होने के एक महीने से ज़्यादा पुरानी है, तो उसे फिर से नई बनवाना ज़रूरी है।
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जम्मू कश्मीर में फर्द इंतखाब कैसे पाएं: स्टेप-बाय-स्टेप

https://jkrevenue.nic.in/revenueplus/ के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करें या अपने इलाके के तहसीलदार ऑफिस में जाकर खुद अप्लाई करें। शुरू करने से पहले ज़मीन का खेवट नंबर, खाता नंबर, और खसरा नंबर तैयार रखें।

ऑनलाइन तरीका (सुझाया गया)

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JK रेवेन्यू पोर्टल पर जाएं। https://jkrevenue पर जाएं
nic.in/revenueplus/ — जम्मू और कश्मीर सरकार के राजस्व विभाग का आधिकारिक ऑनलाइन फर्द आवेदन पोर्टल। अपने क्रेडेंशियल्स से रजिस्टर या लॉग इन करें।
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फर्द इंतखाब सर्विस चुनें और ज़मीन की डिटेल्स डालें। सर्विस लिस्ट से फर्द इंतखाब का ऑप्शन चुनें
प्लॉट का खेवट नंबर, खाता नंबर, और खसरा नंबर डालें। साथ ही डिस्ट्रिक्ट, तहसील, और गांव भी बताएं।
अगर आपको खेवट या खसरा नंबर नहीं पता, तो पहले https://landrecords.jk.gov.in पर मालिक के नाम या प्लॉट ID से इसे खोजें।
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निर्धारित फीस भरें और सबमिट करें। पोर्टल पर बताई गई फीस भरें
आवेदन सबमिट करें। अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नोट कर लें।
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काउंटरसाइन्ड कॉपी लें। तैयार होने पर, काउंटरसाइन्ड कॉपी पोर्टल के निर्देश के अनुसार या तहसीलदार ऑफिस से ली जा सकती है
तहसीलदार काउंटरसाइन करते हैं और डॉक्यूमेंट पर "एक महीने के लिए वैध" का नोटेशन होता है।
स्टैच्यूटरी टाइम लिमिट 10 दिन है। अगर इस अवधि में कॉपी तैयार नहीं होती, तो J&K पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट फ्रेमवर्क के तहत इसे एस्कलेट करें।

ऑफलाइन तरीका (सब-रजिस्ट्रार ऑफिस)

1
तहसीलदार को आवेदन दें। इलाके के तहसीलदार को लिखित आवेदन दें, जिसमें खेवट, खाता, और खसरा नंबर और मकसद (अलिएनेशन, बैंक लोन, या सिर्फ जांच) बताया गया हो
निर्धारित फीस भरें।
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तहसीलदार आवेदन नायब तहसीलदार को भेजते हैं। तहसीलदार आवेदन नायब तहसीलदार को भेजते हैं, जो पटवारी को 10 दिन की सीमा के भीतर चार कॉपी तैयार करने का निर्देश देते हैं
तहसीलदार आवेदन नायब तहसीलदार को भेजते हैं। तहसीलदार आवेदन नायब तहसीलदार को भेजते हैं, जो पटवारी को 10 दिन की सीमा के भीतर चार कॉपी तैयार करने का निर्देश देते हैं
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गिरदावर और नायब तहसीलदार के ज़रिए वेरिफिकेशन। पटवारी कॉपी तैयार करते हैं, यह बताते हुए एक विस्तृत नोट जोड़ते हैं कि फर्द अलिएनेशन के लिए है या सिर्फ जांच के लिए, और मौके पर वेरिफिकेशन के लिए गिरदावर को सबमिट करते हैं
गिरदावर साइन करके नायब तहसीलदार को भेजते हैं, जो सभी कॉपी अटेस्ट करते हैं।
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तहसीलदार से काउंटरसाइन्ड कॉपी लें। तहसीलदार आवेदक को देने के लिए दो कॉपी काउंटरसाइन और स्टैम्प करते हैं, जिसमें "सिर्फ एक महीने के लिए वैध" का नोटेशन दर्ज होता है
रसीद के बदले कॉपी लें।
अगर फर्द बैंक लोन के लिए चाहिए, तो कन्फर्म करें कि बैंक पिछले 30 दिनों में जारी कॉपी स्वीकार करता है। हर नए लोन आवेदन साइकल के लिए नई फर्द इंतखाब ज़रूरी है।
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जम्मू कश्मीर में फर्द इंतखाब में क्या होता है?

फर्द इंतखाब आवेदित प्लॉट से जुड़े जमाबंदी के विशेष कॉलम की नकल पेश करता है, जो पूरी राजस्व चेन द्वारा प्रमाणित होती है।

Field What to Check What to check
खेवट नंबरजमाबंदी में ज़मीन मालिक का अकाउंट नंबर. यह मालिक के नाम से मैच होना चाहिए; कोई भी फर्क पुराने या गलत रिकॉर्ड का संकेत है.
खसरा नंबरप्लॉट लेवल का फील्ड नंबर जो हर जमाबंदी में एक जैसा रहता है. फिजिकल लोकेशन कन्फर्म करने के लिए इस नंबर को कैडस्ट्रल (भू-सर्वेक्षण) नक्शे या ततिमा शजरा से मिलाएं.
मालिक का नाम और पिता का नामरिकॉर्ड में दर्ज ज़मीन मालिक का पूरा नाम और पिता का नाम. इसे प्रस्तावित सेल डीड से क्रॉस-चेक करें.
कनाल-मरला में एरियामौजूदा जमाबंदी में दर्ज होल्डिंग का साइज़. डिमार्केशन से मिली फिजिकल मेजरमेंट से तुलना करें.
ज़मीन का वर्गीकरणज़मीन का टाइप, जैसे कृषि, आबादी, वन, या अन्य. कृषि वर्गीकरण होने पर ट्रांसफर पर अतिरिक्त पाबंदियां लग सकती हैं.
कॉलम 12 की टिप्पणी (लाल स्याही में)ज़मीन के टुकड़े पर कोई पेंडिंग म्यूटेशन (नामांतरण), सेल, प्लेज, या एन्कम्ब्रेन्स. किसी भी ट्रांज़ैक्शन से पहले लाल स्याही की एंट्री की जांच ज़रूरी है; इसे नज़रअंदाज़ करने पर आगे प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है.
Good sign: फर्द पर तहसीलदार का काउंटरसाइन और स्टैम्प है, "एक महीने के लिए वैध" का नोटेशन है, कॉलम 12 खाली है या सिर्फ निपटाए गए म्यूटेशन दिखाता है, और खेवट व खसरा नंबर सेल डीड से मेल खाते हैं।
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जम्मू कश्मीर में फर्द इंतखाब से जुड़ी आम समस्याएं

फर्द इंतखाब की चेन — पटवारी से लेकर तहसीलदार तक — J&K के सबसे गंभीर ज़मीन फ्रॉड मामलों की शुरुआत रही है, जो ACB FIR और EOW चार्जशीट में दर्ज हैं।

बैंक या बिक्री के लिए एक्सपायर्ड फर्द पेश करना
बैंक और सब-रजिस्ट्रार एक महीने के भीतर जारी फर्द की मांग करते हैं। जो विक्रेता पुरानी कॉपी पेश करते हैं, वे या तो शॉर्टकट अपना रहे हैं या हाल के किसी म्यूटेशन या एन्कम्ब्रेन्स को छुपा रहे हैं जो नई कॉपी में दिखता।
Fix: पिछले 30 दिनों के भीतर की तारीख वाली फर्द पर ही ज़ोर दें। अगर विक्रेता कहे कि कोई कॉपी "अभी भी वैध है," तो उसे मना कर दें।
"जांच" के लिए ली गई फर्द को बिक्री के लिए इस्तेमाल करना
राजस्व आदेशों के अनुसार पटवारी को कॉपी पर यह नोट करना ज़रूरी है कि वह अलिएनेशन के लिए है या सिर्फ जांच के लिए। जांच के मकसद वाली फर्द में बिक्री के लिए ज़रूरी पूरी ऑथेंटिकेशन नहीं होती। कुछ विक्रेता सख्त जांच से बचने के लिए जांच वाली कॉपी पेश करते हैं।
Fix: फर्द कॉपी पर लिखा फुटनोट पढ़ें। अगर उसमें लिखा है "सिर्फ अवलोकन/जांच के लिए," तो उसे सेल डीड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अलिएनेशन-मकसद वाली फर्द की मांग करें।
फर्जी मालिकाना हक के साथ जाली फर्द इंतखाब
पूंछ में एक पटवारी पर वन और सरकारी ज़मीन को निजी ज़मीन की तरह दिखाकर फर्द इंतखाब जारी करने का आरोप लगा, जिससे फर्जी म्यूटेशन और उसके बाद बाहरी लोगों को बिक्री संभव हुई (ACB केस, ट्रिब्यून, अक्टूबर 2020)। जिन खरीदारों ने असली जमाबंदी जांचे बिना फर्द पर भरोसा किया, उन्होंने पैसा और ज़मीन दोनों गंवाए।
Fix: फर्द की एंट्री को https://landrecords.jk.gov.in पर डिजिटल जमाबंदी से मिलाकर जांचें। अगर एंट्री मेल न खाएं, तो तहसीलदार को रिपोर्ट करें और आगे न बढ़ें।
कॉलम 12 में म्यूटेशन जो विक्रेता ने नहीं बताया
जमाबंदी के कॉलम 12 में पेंडिंग म्यूटेशन एंट्री का मतलब है कि मालिकाना हक या कब्ज़ा बदलाव की प्रक्रिया में है। अगर पेंडिंग म्यूटेशन के दौरान बिक्री होती है, तो खरीदार का टाइटल खतरे में पड़ जाता है। श्रीनगर में, EOW चार्जशीट (2025) ने पुष्टि की कि राजस्व अधिकारियों ने मिलीभगत करके म्यूटेशन में हेरफेर करते हुए बिक्री संभव बनाई।
Fix: किसी भी पेमेंट से पहले फर्द का कॉलम 12 पढ़ें। अगर लाल स्याही की एंट्री है, तो प्रक्रिया रोक दें और फैसला लेने से पहले तहसीलदार से पूरी म्यूटेशन फाइल लें।
गैर-कानूनी कॉलोनी बनाने के लिए फर्द इंतखाब का इस्तेमाल
J&K NeVA बजट डॉक्यूमेंट (2025) में दर्ज है कि नोटिफिकेशन नंबर 3912(E), दिनांक 30 अक्टूबर 2019 के उल्लंघन में ज़मीन ट्रांसफर के लिए फर्द इंतखाब जारी किए जा रहे थे, जिससे J&K भर में गैर-कानूनी निजी कॉलोनियां बन रही थीं। ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट के टाइटल दोषपूर्ण होते हैं।
Fix: J&K में किसी भी निजी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले, लेआउट अप्रूवल कन्फर्म करें और डेवलपमेंट अथॉरिटी के अप्रूव्ड लैंड यूज़ रिकॉर्ड से फर्द के रेफरेंस मिलाकर जांचें।
विक्रेता द्वारा सर्टिफाइड फर्द की जगह जमाबंदी प्रिंटआउट देना
LRIS पोर्टल का जमाबंदी प्रिंटआउट वेरिफिकेशन के लिए उपयोगी है, लेकिन यह फर्द इंतखाब नहीं है। इस पर तहसीलदार का काउंटरसाइन नहीं होता और बैंक लोन या सब-रजिस्ट्रार के मकसद के लिए इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। कुछ विक्रेता इसे बराबर बताकर पेश करते हैं।
Fix: सिर्फ तहसीलदार-काउंटरसाइन्ड, स्टैम्प्ड कॉपी स्वीकार करें जिस पर जारी होने की तारीख और "एक महीने के लिए वैध" का नोटेशन हो। पोर्टल प्रिंटआउट सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ट्रांजैक्शन के लिए नहीं।
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जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदारों के लिए फर्द इंतखाब क्यों मायने रखता है

फर्द इंतखाब वह एकमात्र डॉक्यूमेंट है जो विक्रेता के दावा किए गए मालिकाना हक को सरकारी रिकॉर्ड से जोड़ता है, इसलिए यह किसी भी J&K ज़मीन ट्रांजैक्शन का सबसे ज़रूरी पहला कदम है।

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इसके बिना बैंक आगे नहीं बढ़ते। J&K की ज़मीन पर लोन प्रोसेस करने वाला हर बैंक टाइटल के मुख्य रिकॉर्ड के तौर पर करंट फर्द इंतखाब मांगता है
तहसीलदार-काउंटरसाइन्ड, हाल की कॉपी के बिना लोन फाइल खुलती ही नहीं।
एक महीने की एक्सपायरी एक सख्त सीमा है। दूसरे राज्यों में एन्कम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट जहां सालों के ट्रांजैक्शन कवर करता है, वहीं फर्द इंतखाब एक महीने में एक्सपायर हो जाता है
इसका मतलब है कि डील तय करने के लिए इस्तेमाल की गई फर्द रजिस्ट्रेशन के समय तक अमान्य हो सकती है। साइन करने से ठीक पहले नई कॉपी लेना ज़रूरी है।
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कॉलम 12 फ्रॉड पकड़ने का टूल है। J&K के प्लॉट पर हर पेंडिंग ट्रांजैक्शन, गिरवी, या एन्कम्ब्रेन्स जमाबंदी के कॉलम 12 में लाल स्याही में दर्ज होता है
फर्द इंतखाब इस कॉलम की नकल पेश करती है। जो खरीदार कॉलम 12 पढ़ते हैं, वे विवादों को अपना बनने से पहले ही पकड़ लेते हैं।
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J&K-विशिष्ट: जाली फर्द इंतखाब एक दर्ज अपराध है। जम्मू और श्रीनगर में कई ACB और EOW मामलों ने पुष्टि की है कि पटवारी और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों ने राज्य और वन भूमि के लिए जाली फर्द इंतखाब जारी की हैं, जिससे फर्जी बिक्री हुई
यह खतरा काल्पनिक नहीं है। jkrevenue.nic.in या landrecords.jk.gov.in पर क्रॉस-चेक करना ही एकमात्र भरोसेमंद सुरक्षा है।
Red flag: अगर विक्रेता ऐसी फर्द इंतखाब पेश करे जो 30 दिनों से पुरानी हो, तहसीलदार द्वारा काउंटरसाइन न हो, या जिसमें कॉलम 12 में लाल स्याही की ऐसी एंट्री हो जिसे वह समझा न सके, तो वहां से हट जाएं।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

जम्मू कश्मीर 2026 में फर्द इंतखाब क्या है?
फर्द इंतखाब किसी ज़मीन के टुकड़े के राजस्व रिकॉर्ड का सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट है, जो J&K लैंड रेवेन्यू रूल्स 1969 के रूल 34 के तहत जारी किया जाता है। पटवारी इसे तैयार करते हैं, गिरदावर इसे वेरीफाई करते हैं, नायब तहसीलदार इसे अटेस्ट करते हैं, और तहसीलदार इसे काउंटरसाइन करते हैं। बैंक किसी भी ज़मीन-बैक्ड लोन के लिए इसकी मांग करते हैं।
जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन फर्द इंतखाब कैसे पाएं?
https://jkrevenue.nic.in/revenueplus/ के ज़रिए अप्लाई करें, जो JK रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आधिकारिक पोर्टल है। अपनी ज़मीन के खेवट, खाता, और खसरा नंबर डालें, निर्धारित फीस भरें, और अपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से ट्रैक करें। स्टैच्यूटरी प्रोसेसिंग समय 10 दिन है।
J&K में फर्द इंतखाब की वैलिडिटी क्या है?
सिर्फ एक महीना। तहसीलदार कॉपी को काउंटरसाइन करके उस पर "सिर्फ एक महीने के लिए वैध" दर्ज करते हैं। जारी होने के 30 दिनों बाद बैंक लोन या सब-रजिस्ट्रार के मकसद के लिए पेश की गई कोई भी कॉपी एक्सपायर मानी जाती है और उसे नई कॉपी से बदलना ज़रूरी है।
J&K में फर्द इंतखाब के लिए आवेदन हेतु कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए?
आवेदन में ज़मीन का खेवट नंबर, खाता नंबर, और खसरा नंबर, साथ ही मकसद (बिक्री या गिरवी के लिए अलिएनेशन, या सिर्फ जांच) बताएं। निर्धारित फीस भरें। आवेदन के लिए तहसीलदार काउंटर पर कोई अतिरिक्त पहचान प्रमाण नहीं चाहिए।
फर्द इंतखाब में कॉलम 12 क्या है और यह क्यों मायने रखता है?
जमाबंदी का कॉलम 12 किसी प्लॉट पर सभी पेंडिंग ट्रांजैक्शन, म्यूटेशन, गिरवी, और एन्कम्ब्रेन्स को लाल स्याही में दर्ज करता है। कॉलम 12 में कोई भी एंट्री का मतलब है कि मालिकाना हक या कब्ज़ा पूरी तरह तय नहीं हुआ है। सेल डीड साइन करने से पहले खरीदारों को लाल स्याही की हर एंट्री की जांच करनी चाहिए।
फर्द इंतखाब और LRIS पोर्टल के जमाबंदी प्रिंटआउट में क्या फर्क है?
LRIS पोर्टल का जमाबंदी प्रिंटआउट एक अनसर्टिफाइड डिजिटल रेफरेंस है। फर्द इंतखाब गिरदावर, नायब तहसीलदार द्वारा अटेस्टेड और तहसीलदार द्वारा काउंटरसाइन्ड आधिकारिक सर्टिफाइड कॉपी है। बैंक और सब-रजिस्ट्रार सिर्फ फर्द इंतखाब को कानूनी डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार करते हैं।
जम्मू कश्मीर में फर्द इंतखाब असली है या नहीं, यह कैसे वेरीफाई करें?
फर्द पर दिए खेवट, खाता, और खसरा एंट्री को https://landrecords.jk.gov.in पर डिजिटल जमाबंदी से मिलाकर जांचें। नायब तहसीलदार की रजिस्टर एंट्री को तहसीलदार के ऑफिस से कन्फर्म करें। ACB मामलों ने पुष्टि की है कि राज्य की ज़मीन के लिए जाली फर्द इंतखाब जारी हुई हैं, इसलिए स्वतंत्र वेरिफिकेशन ज़रूरी है।
क्या J&K में सभी ज़मीन ट्रांसफर के लिए फर्द इंतखाब ज़रूरी है?
हां, बिक्री, गिरवी, और गिफ्ट सहित अलिएनेशन मकसद के लिए। नॉन-ट्रांसफर मकसद के लिए एक अलग "सिर्फ जांच" फर्द जारी की जाती है, जिस पर फुटनोट होता है कि इसे अलिएनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बैंक और सब-रजिस्ट्रार सिर्फ पूरी तहसीलदार काउंटरसाइन वाली अलिएनेशन-मकसद फर्द स्वीकार करते हैं।

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