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How to Check रेवेन्यू रिकॉर्ड सिक्किम in Sikkim — Complete Guide 2026

सिक्किम में मुख्य रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसे पर्चा या रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (RoR) कहा जाता है, मौजूदा मालिक, ज़मीन का प्रकार, क्षेत्रफल, और म्यूटेशन हिस्ट्री दिखाता है। किसी भी खरीद से पहले इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वेरीफाई करें। इस गाइड में मतलब, स्टेप्स, फील्ड्स, आम समस्याएं और FAQ शामिल हैं।

Quick Reference
इसे भी कहते हैंपर्चा, RoR, लैंडहोल्डिंग सर्टिफिकेट
जारीकर्तारेवेन्यू डिपार्टमेंट / DC ऑफिस, सिक्किम सरकार
मान्य अवधिअगले म्यूटेशन तक मान्य; हर ट्रांज़ैक्शन के बाद अपडेट होता है
लागतपर्चा कॉपी के लिए Rs. 50 बैंक रसीद
लगने वाला समयम्यूटेशन अप्रूवल के बाद जारी होता है; ऑनलाइन व्यू तुरंत मिलता है
ऑनलाइन पोर्टलilrms.sikkim.gov.in / sikkimland.nic.in
noteसिर्फ COI/SSC धारक ही ज़मीन के मालिक हो सकते हैं; किसी भी ट्रांज़ैक्शन से पहले RoR के साथ सब्जेक्ट स्टेटस भी वेरीफाई करें।
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सिक्किम में मुख्य रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है?

परिभाषा

पर्चा, जिसे रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (RoR) या लैंडहोल्डिंग सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वह आधिकारिक रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो सिक्किम के लैंड रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बनाए रखा जाता है। यह राज्य के लैंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क के तहत ज़मीन का मालिकाना हक, वर्गीकरण, क्षेत्रफल, रेवेन्यू आकलन, और म्यूटेशन हिस्ट्री दर्ज करता है।

सिक्किम में RoR का मतलब सिर्फ मालिकाना हक के बयान से कहीं ज़्यादा है। पर्चा वह जीवंत रजिस्टर है जो बताता है कि किसका क्या है, ज़मीन किस तरह की है, और मालिकाना हक समय के साथ कैसे बदला है। हर म्यूटेशन, चाहे बिक्री, वारिसी, या बंटवारे से हो, यहां दर्ज होता है। जिस बेचने वाले का नाम मौजूदा पर्चा पर नहीं है, उसे बेचने का कोई कानूनी हक नहीं है। कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले इस दस्तावेज़ को सबसे पहले जांचें।

सिक्किम के लैंड रिकॉर्ड्स सख्त पात्रता नियमों के तहत चलते हैं। सिर्फ वैध सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन (COI) या सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट (SSC) रखने वाले लोग ही सिक्किम में ज़मीन के मालिक हो सकते हैं। RoR पर रजिस्टर्ड मालिक का नाम होगा, लेकिन यह अपने आप कन्फर्म नहीं करता कि उस व्यक्ति के पास आज वैध COI है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा बेचने वाले के मौजूदा COI से पर्चा एंट्री को क्रॉस-चेक करें।

State-specific note: कुछ भी साइन करने से पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पर्चा वेरीफाई करें। पर्चा पर सिर्फ नाम होने से, बिना वैध COI के, बेचने वाले को सिक्किम में ज़मीन ट्रांसफर करने का कानूनी हक नहीं मिल जाता।
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सिक्किम में रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे पाएं: स्टेप-बाय-स्टेप

पर्चा को ilrms.sikkim.gov.in या sikkimland.nic.in के ज़रिए मुफ्त में ऑनलाइन देखा जा सकता है। कानूनी कार्यवाही या लोन एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी सर्टिफाइड कॉपी के लिए, संबंधित DC ऑफिस में रेवेन्यू ऑफिसर से मिलें। प्लॉट नंबर, अकाउंट नंबर, और COI तैयार रखें।

ऑनलाइन तरीका (सुझाया गया)

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ILRMS पोर्टल खोलें ilrms
sikkim.gov.in पर जाएं और "Know Your Property" चुनें। कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। इस पोर्टल को सिक्किम का लैंड रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मैनेज करता है।
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ज़मीन का विवरण डालें ड्रॉपडाउन मेन्यू से अपना ज़िला, सबडिवीज़न, और गांव चुनें
खोजने के लिए प्लॉट नंबर, अकाउंट नंबर, या मालिक का नाम डालें। कोई एंट्री न छूटे इसके लिए सेल डीड की सही स्पेलिंग का इस्तेमाल करें।
सिक्किम में कई गांवों के अलग-अलग ज़िलों में मिलते-जुलते नाम हैं। नतीजा पढ़ने से पहले हमेशा ज़िला और सबडिवीज़न कन्फर्म करें।
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देखें और डाउनलोड करें मैच होने वाली एंट्री चुनें
रिकॉर्ड में मालिक का नाम, ज़मीन का वर्गीकरण, क्षेत्रफल, रेवेन्यू, और म्यूटेशन हिस्ट्री दिखती है। नतीजा डाउनलोड करें या प्रिंट करें। डिजिटल कॉपी रेफरेंस और बेसिक वेरिफिकेशन के लिए काम करती हैं।
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ज़रूरत पड़ने पर सर्टिफाइड कॉपी लें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, लोन एप्लीकेशन, या कोर्ट कार्यवाही के लिए, रेवेन्यू ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी ज़रूरी है
पोर्टल से लिए गए डिजिटल प्रिंटआउट इन उद्देश्यों के लिए सर्टिफाइड रिकॉर्ड के तौर पर स्वीकार नहीं किए जाते।

ऑफलाइन तरीका (सब-रजिस्ट्रार ऑफिस)

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दस्तावेज़ तैयार करें अपना COI या SSC, खज़ाना रसीद, और प्लॉट या पर्चा नंबर इकट्ठा करें
अगर म्यूटेशन के बाद नए पर्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो पर्चा फीस (MH 0029/LR) की Rs. 50 की बैंक रसीद भी साथ लगाएं।
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रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट करें ज़िला कलेक्टरेट में रेवेन्यू ऑफिसर (RO) को लिखित एप्लीकेशन सबमिट करें
म्यूटेशन से जुड़े पर्चे के लिए, अमीन की स्पॉट इंस्पेक्शन रिपोर्ट और एक शपथ पत्र भी साथ लगाएं।
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रेवेन्यू सर्वेयर द्वारा वेरिफिकेशन RO एप्लीकेशन को स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए रेवेन्यू सर्वेयर को भेजता है
सर्वेयर ज़मीन की सीमाओं, वर्गीकरण, और मौजूदा इस्तेमाल की पुष्टि करता है।
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पर्चा लें वेरिफिकेशन पूरा होने और सिस्टम में रिकॉर्ड्स सुधरने के बाद, पर्चा जारी किया जाता है
हर महीने का बैच वितरण से पहले महीने के अंत में DC द्वारा काउंटर-साइन किया जाता है।
अपने रेवेन्यू सर्किल को सौंपे गए रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करें। देरी आमतौर पर स्पॉट इंस्पेक्शन स्टेज पर होती है।
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सिक्किम में मुख्य रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या होता है?

पर्चा में निम्नलिखित फील्ड्स होते हैं; आगे बढ़ने से पहले हर एक को सेल डीड और फिज़िकल ज़मीन के साथ मिलाकर वेरीफाई करें।

Field Name What It Records What Buyer Checks
मालिक का नाममौजूदा रजिस्टर्ड लैंडहोल्डरबेचने वाले के COI/SSC से बिल्कुल मैच होना चाहिए
प्लॉट / खसरा नंबररेवेन्यू सर्किल में यूनीक पार्सल पहचानकर्तासाइट और सेल डीड से क्रॉस-चेक करें
ज़मीन का वर्गीकरणप्रकार: कृषि, होमस्टेड, वन, आदिपुष्टि करें कि अनुमत इस्तेमाल आपके उद्देश्य से मैच करता है
क्षेत्रफलस्थानीय रेवेन्यू यूनिट में ज़मीन का विस्तारअमीन की स्पॉट वेरिफिकेशन रिपोर्ट से वेरीफाई करें
रेवेन्यू आकलनसरकार को देय सालाना लैंड टैक्सपुष्टि करें कि खज़ाना रसीदें अपडेट हैं; बकाया राशि खरीदार को ट्रांसफर होती है
म्यूटेशन हिस्ट्रीहर मालिकाना हक बदलाव का रिकॉर्डगैप या बिना मैचिंग COI वाले नामों की जांच करें
Good sign: मालिक का नाम COI से मैच करता है, खसरा नंबर साइट से मैच करता है, खज़ाना अपडेट भरा गया है, और म्यूटेशन हिस्ट्री में कोई गैप या विवादित ट्रांसफर नहीं दिखता।
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सिक्किम में रेवेन्यू रिकॉर्ड से जुड़ी आम समस्याएं

पर्चा में निम्नलिखित फील्ड्स होते हैं; आगे बढ़ने से पहले हर एक को सेल डीड और फिज़िकल ज़मीन के साथ मिलाकर वेरीफाई करें।

अपडेट न हुआ म्यूटेशन दर्ज न होना
किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक वारिसी के ज़रिए बदल चुका हो सकता है, लेकिन पर्चा पर अभी भी दिवंगत मालिक का नाम दिखता है। बैंक इसे फ्लैग करेंगे। खरीदारों को यह तभी पता चलता है जब बेचने वाला अपने नाम पर मौजूदा पर्चा पेश नहीं कर पाता।
Fix: किसी भी बिक्री एग्रीमेंट से पहले बेचने वाले से म्यूटेशन पूरा करने को कहें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स को सिर्फ अप्रूव्ड म्यूटेशन एप्लीकेशन के बाद ही अपडेट करता है।
पर्चा और COI के बीच नाम का मिसमैच
सिक्किमी नामों का अंग्रेज़ी में लिप्यंतरण दस्तावेज़ों में स्पेलिंग में अंतर पैदा करता है। अगर नाम बिल्कुल मैच नहीं करते तो रेवेन्यू ऑफिसर म्यूटेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा।
Fix: बिक्री से पहले रेवेन्यू ऑफिस में लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार के लिए आवेदन करें, और COI, पुराना पर्चा, और एक शपथ पत्र साथ लगाएं।
गैर-COI धारक को मालिक के तौर पर दर्ज किया जाना
अगर म्यूटेशन हिस्ट्री में कहीं भी कोई गैर-सिक्किमी व्यक्ति दिखता है, तो टाइटल कानूनी रूप से कमज़ोर हो जाता है। सिक्किम हाई कोर्ट ने 2026 में पुष्टि की है कि COI/SSC से जुड़े पात्रता नियम पूरी तरह लागू हैं और अपात्र ट्रांसफर अमान्य हैं।
Fix: हर म्यूटेशन एंट्री को कम से कम 30 साल पीछे तक ट्रेस करें। अगर कोई अपात्र नाम सामने आता है, तो आगे बढ़ने से पहले किसी स्थानीय प्रॉपर्टी वकील से सलाह लें।
ज़मीन के वर्गीकरण का मिसमैच
पर्चा में कृषि के तौर पर सूचीबद्ध ज़मीन के टुकड़े का इस्तेमाल रेवेन्यू ऑफिस से औपचारिक चेंज-इन-लैंड-यूज़ अप्रूवल के बिना रिहायशी निर्माण के लिए कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता। जो खरीदार यह जांच छोड़ देते हैं, उन्हें खरीद के बाद डेवलपमेंट पाबंदियों का सामना करना पड़ता है।
Fix: पर्चा में वर्गीकरण फील्ड को अपने इच्छित इस्तेमाल से जांचें। ट्रांज़ैक्शन पूरा करने से पहले SDM के ज़रिए चेंज-इन-लैंड-यूज़ के लिए आवेदन करें।
खज़ाना बकाया
बिना चुकाया गया लैंड रेवेन्यू (खज़ाना) रजिस्ट्रेशन पर नए मालिक को ट्रांसफर हो जाता है। बेचने वाले हमेशा बकाया राशि नहीं बताते, और RoR सीधे बिना चुकाए टैक्स को फ्लैग नहीं करता।
Fix: बेचने वाले से सभी सालों को कवर करने वाली नवीनतम खज़ाना रसीद मांगें। साइन करने से पहले रेवेन्यू ऑफिस के रजिस्टर से वेरीफाई करें।
म्यूटेशन के बाद पोर्टल डेटा में देरी
ऑफिस के फिज़िकल रिकॉर्ड्स अपडेट होने के कई हफ्तों बाद तक ILRMS ऑनलाइन पोर्टल हाल के म्यूटेशन को नहीं दिखा सकता। पुराना मालिक दिखाने वाली डिजिटल जांच यह कन्फर्म नहीं करती कि बेचने वाले ने ज़मीन पहले ही ट्रांसफर नहीं कर दी है।
Fix: अंतिम वेरिफिकेशन के लिए हमेशा रेवेन्यू ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी लें। बड़ी वैल्यू वाले ट्रांज़ैक्शन के लिए सिर्फ पोर्टल प्रिंटआउट पर निर्भर न रहें।
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सिक्किम में ज़मीन खरीदारों के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी है

सिक्किम में रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी रेवेन्यू रिकॉर्ड के असर ट्रांज़ैक्शन से कहीं आगे तक जाते हैं।

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मौजूदा मालिकाना हक का कानूनी सबूत सिक्किम में बिना वैध, मौजूदा पर्चा के कोई सेल डीड रजिस्टर नहीं की जा सकती
किसी भी ट्रांसफर को मंज़ूरी देने से पहले रेवेन्यू ऑफिसर कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स से मालिकाना हक वेरीफाई करता है। पुराना या गलत पर्चा ट्रांज़ैक्शन को रोक देता है।
COI योग्यता की जांच को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, पर्चा यह दिखाता है कि ज़मीन का मालिक कौन है, लेकिन यह नहीं कि उस व्यक्ति के पास मौजूदा COI है या नहीं
दोनों जांच ज़रूरी हैं। जिस बेचने वाले का COI एक्सपायर हो चुका है या अमान्य है, वह पर्चे में जो भी लिखा हो, कानूनी रूप से ज़मीन ट्रांसफर नहीं कर सकता।
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बैंक लोन दस्तावेज़ीकरण, सिक्किम में बैंक किसी भी प्रॉपर्टी-आधारित लोन को मंज़ूर करने से पहले RoR और मौजूदा म्यूटेशन दस्तावेज़ मांगते हैं
अगर पर्चे में म्यूटेशन का कोई अंतराल अनसुलझा है, तो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू चाहे जो भी हो, लोन रिजेक्ट हो जाएगा।
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सिक्किम-विशेष: क्लासिफिकेशन विकास को नियंत्रित करता है, पर्चे में कृषि के रूप में वर्गीकृत ज़मीन सिक्किम राजस्व कानून के तहत विकास प्रतिबंधों के अधीन है
निर्माण शुरू होने से पहले भू-उपयोग परिवर्तन (change-in-land-use) की मंज़ूरी लेनी होगी। जो खरीदार क्लासिफिकेशन फील्ड को नज़रअंदाज़ करते हैं, वे एक ऐसा प्रतिबंध अपने ऊपर ले लेते हैं जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता।
Red flag: अगर बेचने वाला अपने नाम पर मौजूदा पर्चा पेश नहीं कर पाता, या म्यूटेशन हिस्ट्री में ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर दिखता है जिसका कोई ट्रेस करने योग्य COI नहीं है, तो पीछे हट जाएं।
ज़मीन खरीदारों के लिए

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सिक्किम में मुख्य राजस्व रिकॉर्ड क्या है और इसे पर्चा क्यों कहा जाता है?
पर्चा, या रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (RoR), सिक्किम का आधिकारिक भूमि स्वामित्व रजिस्टर है जिसे राजस्व विभाग बनाए रखता है। इसमें मौजूदा मालिक, ज़मीन का प्रकार, क्षेत्रफल, और म्यूटेशन (नामांतरण) का इतिहास दर्ज होता है। सिक्किम में किसी भी रजिस्टर्ड ज़मीन लेन-देन में बेची जा रही ज़मीन के मौजूदा पर्चे का संदर्भ ज़रूर होना चाहिए।
2026 में सिक्किम के भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन कैसे चेक करें?
ilrms.sikkim.gov.in पर जाएं, "Know Your Property" पर क्लिक करें, और अपना जिला, सबडिविज़न, और प्लॉट का विवरण दर्ज करें। आप sikkimland.nic.in पर मालिक के नाम से भी खोज सकते हैं। किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। कानूनी या लोन से जुड़े मामलों के लिए सर्टिफाइड कॉपी चाहिए हो तो सीधे राजस्व कार्यालय जाएं।
RoR म्यूटेशन हिस्ट्री क्या है और यह क्यों मायने रखती है?
म्यूटेशन हिस्ट्री पर्चे पर हुए मालिकाना हक के हर बदलाव को दर्ज करती है। हर म्यूटेशन एंट्री एक रजिस्टर्ड डीड और COI-योग्य व्यक्ति से जुड़ी होनी चाहिए। हिस्ट्री में कोई अंतराल या अयोग्य व्यक्ति का नाम होने का मतलब है कि टाइटल में खामी है। बैंक और अदालतें म्यूटेशन हिस्ट्री को मालिकाना हक की मुख्य कड़ी मानते हैं।
भूमि रिकॉर्ड वेरिफाई करने के लिए ilrms.sikkim.gov.in का उपयोग कैसे करें?
ilrms.sikkim.gov.in खोलें और "Know Your Property" चुनें। जिला, सबडिविज़न, और गांव चुनें, फिर प्लॉट नंबर या मालिक के नाम से खोजें। रिज़ल्ट में क्लासिफिकेशन, क्षेत्रफल, और म्यूटेशन हिस्ट्री दिखती है। लेन-देन के लिए, राजस्व कार्यालय से सर्टिफाइड कॉपी भी लें; सिर्फ पोर्टल का प्रिंटआउट मान्य नहीं होता।
खरीदारों के लिए पर्चे में भूमि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है?
क्लासिफिकेशन यह तय करता है कि आप ज़मीन के साथ क्या कर सकते हैं। कृषि भूमि का इस्तेमाल SDM से भू-उपयोग परिवर्तन (change-in-land-use) की मंज़ूरी के बिना निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता। कोई भी खरीद तय करने से पहले, खासकर अगर आप निर्माण की योजना बना रहे हैं, क्लासिफिकेशन फील्ड ज़रूर देखें।
क्या पर्चे की म्यूटेशन हिस्ट्री में कोई गैर-सिक्किमी व्यक्ति दिख सकता है?
किसी गैर-COI धारक को कोई वैध ट्रांसफर इस चेन में नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखता है, तो वह ट्रांसफर संविधान के Article 371F के तहत कानूनी रूप से शून्य (void) है। सिक्किम हाई कोर्ट ने 2026 में इसकी दोबारा पुष्टि की। ऐसी कोई भी एंट्री टाइटल को असुरक्षित बना देती है; आगे बढ़ने से पहले स्थानीय प्रॉपर्टी वकील से सलाह लें।
पर्चा फीस क्या है और इसकी कॉपी लेने में कितना समय लगता है?
पर्चे की कॉपी के लिए फीस Rs. 50 है, जो MH 0029/LR में बैंक रसीद के रूप में जमा की जाती है। ILRMS पोर्टल पर ऑनलाइन देखना मुफ्त और तुरंत होता है। राजस्व कार्यालय से सर्टिफाइड कॉपी के लिए, प्रोसेसिंग का समय म्यूटेशन की स्थिति और अमीन के स्पॉट इंस्पेक्शन शेड्यूल पर निर्भर करता है।
सिक्किम में सेल डीड रजिस्ट्रेशन के लिए पर्चे के साथ कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
आपको मौजूदा पर्चा, खज़ाना रसीद, अमीन की स्पॉट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, खरीदार और बेचने वाले दोनों का COI या SSC, और बेचने वाले का शपथ पत्र चाहिए। ये सभी Sub-Registrar (SDM) के पास जमा करने होंगे। रजिस्ट्रेशन मंज़ूर करने से पहले राजस्व अधिकारी पर्चे का मिलान कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड से करता है।

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