Document Guide · Chhattisgarh

How to Check कैसे एक्सेस करें भू अभिलेख भूमि रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में — पूरी गाइड in Chhattisgarh — Complete Guide 2026

भू अभिलेख छत्तीसगढ़ राज्य का आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड सिस्टम है, जिसे bhuiyan.cg.nic.in पर CG Bhuiyan पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। किसी भी ज़मीन लेन-देन से पहले हमेशा सर्टिफाइड कॉपी लें। यह गाइड बताती है कि 2026 में CG भूमि रिकॉर्ड कैसे चेक करें, डाउनलोड करें, और वेरिफाई करें।

Quick Reference
जारीकर्ताराजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
वैधताअगले म्यूटेशन तक मान्य
शुल्कऑनलाइन देखना मुफ्त; ऑफिस में सर्टिफाइड कॉपी के लिए मामूली शुल्क
लगने वाला समयऑनलाइन तुरंत; ऑफलाइन 3–7 दिन
ऑनलाइन पोर्टलhttps://bhuiyan.cg.nic.in CG
note: इसे CG Bhuiyan / Bhulekh छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है।
1

छत्तीसगढ़ में भू अभिलेख क्या है?

परिभाषा

भू अभिलेख छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग द्वारा बनाए रखा जाने वाला आधिकारिक सरकारी भूमि रिकॉर्ड सिस्टम है। यह छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के तहत नियंत्रित होता है और CG Bhuiyan पोर्टल के ज़रिए डिजिटल रूप से लागू किया जाता है।

नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा विकसित और bhuiyan.cg.nic.in पर होस्ट किया गया CG Bhuiyan पोर्टल, नागरिकों को बिना किसी सरकारी ऑफिस गए खसरा ब्योरा (P-II) और B-1 खतौनी रिकॉर्ड तक पहुंच देता है। पहले, लोग पूरी तरह स्थानीय पटवारियों पर निर्भर थे, जिससे देरी होती थी और हेराफेरी की गुंजाइश बनती थी। इस डिजिटल बदलाव ने कहीं से भी बुनियादी मालिकाना हक का ब्योरा वेरिफाई करना संभव बना दिया है।

इस सिस्टम के दो मुख्य दस्तावेज़ खसरा (P-II) और B-1 खतौनी हैं। खसरा ब्योरा अलग-अलग प्लॉट-स्तर का डेटा दर्ज करता है, जिसमें ज़मीन का इस्तेमाल, क्षेत्रफल, और फसल का प्रकार शामिल है। B-1 खतौनी रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (RoR) है जो किसी व्यक्ति या परिवार के पास मौजूद समेकित मालिकाना हक दिखाता है। बैंक, अदालतें, और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस सभी लोन, रजिस्ट्रेशन, और विवाद निपटारे के लिए B-1 खतौनी मांगते हैं। पोर्टल रिकॉर्ड देखना मुफ्त है और शुरुआती जांच के लिए उपयोगी है, लेकिन किसी भी कानूनी लेन-देन के लिए सर्टिफाइड, डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी ज़रूरी होती है।

State-specific note: छत्तीसगढ़ में, ऑनलाइन भू अभिलेख रिकॉर्ड सिर्फ संदर्भ के लिए है। ज़मीन रजिस्ट्रेशन, बैंक लोन, या अदालती कार्यवाही के लिए, आपको कलेक्टरेट (भू-अभिलेख) ऑफिस से या Bhuiyan पोर्टल की पेड डाउनलोड सर्विस के ज़रिए सर्टिफाइड कॉपी लेनी होगी।
2

छत्तीसगढ़ में भू अभिलेख कैसे पाएं: स्टेप-बाय-स्टेप

आप खसरा और B-1 रिकॉर्ड तुरंत ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं या अपने ज़िला कलेक्टरेट से ऑफलाइन सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। शुरू करने से पहले अपने ज़िले का नाम, तहसील का नाम, गांव का नाम, और खसरा नंबर तैयार रखें।

ऑनलाइन तरीका (सुझाया गया)

1
पोर्टल खोलें
https://bhuiyan.cg.nic.in पर जाएं। होमपेज पर, बैनर मेनू से "भूमि संबंधित जानकारी" चुनें।
2
अपना रिकॉर्ड प्रकार चुनें
अपनी ज़रूरत के अनुसार ड्रॉपडाउन मेनू से "खसरा ब्योरा" (P-II) या "B-1 खतौनी" चुनें।
3
लोकेशन का ब्योरा दर्ज करें
ड्रॉपडाउन मेनू से अपना ज़िला, तहसील, और गांव का नाम चुनें। सिस्टम रिकॉर्ड को आपके खास इलाके के हिसाब से फिल्टर कर देगा।
4
खसरा नंबर या मालिक के नाम से सर्च करें
खसरा नंबर या ज़मीन मालिक का नाम दर्ज करें। "Find" पर क्लिक करें। आपका रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखेगा और संदर्भ के लिए प्रिंट किया जा सकता है।
कानूनी तौर पर मान्य डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी के लिए, Bhuiyan मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें और QR-कोड वाला वर्ज़न डाउनलोड करें।

ऑफलाइन तरीका (सब-रजिस्ट्रार ऑफिस)

1
सही ऑफिस पहचानें
जिस ज़िले में ज़मीन स्थित है, वहां के कलेक्टरेट (भू-अभिलेख) ऑफिस जाएं। अधिकार क्षेत्र ज़िले की सीमाओं के अनुसार तय होता है।
2
आवेदन जमा करें
आवेदन फॉर्म में खसरा नंबर, गांव का नाम, तहसील, और अपना उद्देश्य भरें। अपने पहचान प्रमाण की एक कॉपी संलग्न करें।
3
निर्धारित शुल्क का भुगतान करें
काउंटर पर मामूली प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करें।
4
सर्टिफाइड कॉपी लें
3–7 कार्य दिवसों के भीतर सर्टिफाइड कॉपी लें। इस कॉपी पर आधिकारिक मुहर होती है और यह कानूनी, बैंकिंग, और रजिस्ट्रेशन उद्देश्यों के लिए मान्य है।
3

छत्तीसगढ़ में भू अभिलेख में क्या होता है?

छत्तीसगढ़ के भू अभिलेख रिकॉर्ड में निम्नलिखित कानूनी रूप से दर्ज फील्ड होते हैं, जिनमें से हर एक को किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले खरीदार को क्रॉस-चेक करना चाहिए।

Field What it means What to check
खसरा नंबरयूनीक प्लॉट पहचान संख्याबिक्री दस्तावेज़ों पर मौजूद नंबर से मेल खाता है
मालिक का नामरजिस्टर्ड कानूनी मालिकबेचने वाले के नाम से बिल्कुल मेल खाता है
ज़मीन का क्षेत्रफलहेक्टेयर या एकड़ में कुल विस्तारफिजिकल माप से मेल खाता है
ज़मीन का प्रकार / वर्गीकरणकृषि, आवासीय, वन, और सरकारीकन्फर्म करें कि यह निजी है, सरकारी-आबंटित नहीं
म्यूटेशन की स्थितिमालिकाना हक का ट्रांसफर लंबित है या नहींकोई भी लंबित दाखिल खारिज (म्यूटेशन) एंट्री नहीं
फसल / ज़मीन का इस्तेमालज़मीन का मौजूदा दर्ज इस्तेमालबेचने वाले के बताए उद्देश्य के अनुरूप
एन्कम्ब्रेन्स नोट्सरिकॉर्ड पर कोई लोन या कानूनी भारकोई मौजूदा बंधक या अदालती कुर्की नहीं
Good sign: एक साफ रिकॉर्ड बेचने वाले से मेल खाता एक ही मालिक का नाम, शून्य लंबित म्यूटेशन, निजी ज़मीन वर्गीकरण, और साइट पर फिजिकल माप से मेल खाता क्षेत्रफल का आंकड़ा दिखाता है।
4

छत्तीसगढ़ में भू अभिलेख से जुड़ी आम समस्याएं

छत्तीसगढ़ में भू अभिलेख रिकॉर्ड चेक करते समय खरीदारों को अक्सर आने वाली समस्याएं ये हैं।

बेचने वाले और रिकॉर्ड के नाम में अंतर
भू अभिलेख रिकॉर्ड पर नाम हमेशा बेचने वाले की ID या सेल डीड पर मौजूद नाम से मेल नहीं खाता। विरासत में मिली ज़मीन पर अक्सर अब भी किसी दिवंगत पूर्वज का नाम दिखता है, और म्यूटेशन नहीं कराया गया होता। बिना म्यूटेशन के खरीदने का मतलब है कि आप कानूनी तौर पर ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करा सकते।
Fix: कुछ भी साइन करने से पहले बेचने वाले पर दाखिल खारिज (म्यूटेशन) प्रक्रिया पूरी करने के लिए ज़ोर दें।
लंबित म्यूटेशन (दाखिल खारिज)
लंबित म्यूटेशन का मतलब है कि मौजूदा मालिकाना हक विवाद या ट्रांसफर के अधीन है। पोर्टल म्यूटेशन की स्थिति दिखाता है। अगर कोई एंट्री खुली है, तो टाइटल तय नहीं हुआ है।
Fix: जब तक म्यूटेशन बंद न हो जाए और रिकॉर्ड बेचने वाले को एकमात्र कानूनी मालिक न दिखाए, आगे न बढ़ें।
सरकारी या वन भूमि निजी ज़मीन के रूप में बेची जाना
सरकारी खसरा, वन भूमि, या भूमिहीन गरीबों को दी गई "आबंटित भूमि" के रूप में वर्गीकृत ज़मीन को कानूनी तौर पर नहीं बेचा जा सकता। ये प्लॉट कभी-कभी ब्रोकरों द्वारा निजी कृषि भूमि के रूप में लिस्ट कर दिए जाते हैं। अगर आप ऐसी ज़मीन खरीदते हैं, तो लेन-देन शून्य हो जाता है, और ज़मीन राज्य द्वारा वापस ले ली जाएगी।
Fix: खसरा रिकॉर्ड में ज़मीन के प्रकार का फील्ड चेक करें। अगर यह "शासन" (सरकारी) या "वन" दिखाता है, तो पीछे हट जाएं।
ऑनलाइन रिकॉर्ड और फिजिकल सीमा में अंतर
भू अभिलेख रिकॉर्ड में दिखाया गया क्षेत्रफल साइट पर मौजूद असली फिजिकल ज़मीन से मेल न खाए, ऐसा हो सकता है। बेचने वाले कभी-कभी खरीदारों को कानूनी रूप से दर्ज से बड़ा प्लॉट दिखाते हैं।
Fix: कोई भी एडवांस देने से पहले रिकॉर्ड को Bhunaksha CG पोर्टल (bhunaksha.cg.nic.in) से क्रॉस-चेक करें और खसरा नंबर का इस्तेमाल करके फिजिकल सर्वे कराएं।
ऑनलाइन रिकॉर्ड पुराना होना
CG Bhuiyan पोर्टल सबसे हालिया म्यूटेशन या भार को नहीं दिखा सकता। लेन-देन दर्ज होने के बाद सरकारी पोर्टलों में कई दिनों से हफ्तों तक की देरी हो सकती है।
Fix: हमेशा कलेक्टरेट से सर्टिफाइड कॉपी लें, सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल का प्रिंटेड स्क्रीनशॉट नहीं।
डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी को सादे प्रिंटआउट समझ लेना
[bhuiyan.cg.nic.in](http://bhuiyan.cg.nic.in) से लिया गया सादा प्रिंटआउट कोई कानूनी महत्व नहीं रखता। बैंक और अदालतों को या तो आधिकारिक मुहर वाली सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, या वैध QR कोड वाला डिजिटल हस्ताक्षरित डाउनलोड।
Fix: QR-सक्षम, डिजिटल हस्ताक्षरित वर्ज़न डाउनलोड करने के लिए Bhuiyan मोबाइल ऐप इस्तेमाल करें, या ऑफलाइन सर्टिफाइड कॉपी लें।
5

छत्तीसगढ़ में ज़मीन खरीदारों के लिए भू अभिलेख क्यों ज़रूरी है

भू अभिलेख वेरिफिकेशन छोड़ देना छत्तीसगढ़ में ज़मीन खरीदारों के पैसे गंवाने की सबसे आम वजह है।

📋
मालिकाना हक का प्रमाण, भू अभिलेख राज्य का कानूनी मालिकाना हक स्रोत है
अगर भू अभिलेख रिकॉर्ड बेचने वाले के दावा किए गए मालिकाना हक का खंडन करता है, तो कोई भी अदालत, बैंक, या सब-रजिस्ट्रार सेल डीड स्वीकार नहीं करेगा। भुगतान से पहले इसे वेरिफाई करना आपके पूरे निवेश की रक्षा करता है।
सरकारी और आबंटित भूमि का जोखिम, छत्तीसगढ़ में काफी मात्रा में सरकारी-वर्गीकृत और आबंटित ज़मीन है जो अनौपचारिक रूप से बेची जाती है
भू अभिलेख खसरा रिकॉर्ड ही एकमात्र विश्वसनीय उपकरण है यह पहचानने के लिए कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं वह वास्तव में ट्रांसफर-योग्य निजी ज़मीन है या नहीं। इस कदम को छोड़ने से बिना किसी कानूनी उपाय के पैसे का पूरा नुकसान हो सकता है।
🏦
बैंक लोन की ज़रूरत, भारत में हर शेड्यूल्ड बैंक कृषि या ज़मीन बंधक लोन मंज़ूर करने से पहले सर्टिफाइड भू अभिलेख एक्सट्रैक्ट (B-1 खतौनी) मांगता है
रजिस्ट्रेशन के बाद आपके नाम पर साफ रिकॉर्ड के बिना, आपकी ज़मीन बैंक-योग्य नहीं रहती और इसे गिरवी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
🔍
छत्तीसगढ़-विशेष: सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन पोर्टल रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से केवल संदर्भ के लिए है
राजस्व विभाग को सभी कानूनी और वित्तीय लेन-देन के लिए कलेक्टरेट द्वारा जारी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ ऑनलाइन प्रिंटआउट इस्तेमाल करने पर सब-रजिस्ट्रार इसे खारिज कर देगा।
Red flag: अगर कोई बेचने वाला आपको bhuiyan.cg.nic.in चेक करने से रोकता है या कहता है कि रिकॉर्ड "अभी अपडेट नहीं हुए हैं," तो इसे एक गंभीर चेतावनी मानें। जब तक आप स्वतंत्र रूप से मौजूदा सर्टिफाइड भू अभिलेख कॉपी वेरिफाई न कर लें, कोई भी एडवांस न दें।
ज़मीन खरीदारों के लिए

Chhattisgarh में 48+ सत्यापित ज़मीनें और प्लॉट देखें

हर लिस्टिंग हमारी प्रारंभिक सत्यापन प्रक्रिया से होकर गुज़रती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भू अभिलेख छत्तीसगढ़ क्या है, और 2026 में इसे कैसे एक्सेस करूं?
भू अभिलेख छत्तीसगढ़ राज्य का आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड सिस्टम है, जिसे राजस्व विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है और bhuiyan.cg.nic.in पर ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। आप खसरा और B-1 खतौनी रिकॉर्ड मुफ्त में चेक कर सकते हैं। कानूनी इस्तेमाल के लिए, कलेक्टरेट से सर्टिफाइड कॉपी लें।
छत्तीसगढ़ में खसरा और B-1 खतौनी में क्या अंतर है?
खसरा (P-II) किसी खास सर्वे नंबर के लिए प्लॉट-स्तर का ब्योरा दर्ज करता है, जिसमें ज़मीन का क्षेत्रफल, प्रकार, और फसल का इस्तेमाल शामिल है। B-1 खतौनी रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स है जो किसी व्यक्ति या परिवार की सभी ज़मीन-जायदाद को मिला देती है। बैंक और अदालतें आमतौर पर B-1 खतौनी मांगते हैं।
क्या CG Bhuiyan ऑनलाइन रिकॉर्ड ज़मीन रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी तौर पर मान्य है?
नहीं। ऑनलाइन पोर्टल रिकॉर्ड सिर्फ संदर्भ के लिए है। छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग को ज़मीन रजिस्ट्रेशन और बैंक लोन उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मुहर वाली सर्टिफाइड कॉपी, या QR कोड वाला डिजिटल हस्ताक्षरित डाउनलोड चाहिए।
छत्तीसगढ़ में ज़मीन रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी कैसे लूं?
खसरा नंबर और गांव के ब्योरे के साथ संबंधित ज़िले के कलेक्टरेट (भू-अभिलेख) ऑफिस जाएं। इसके अलावा, Bhuiyan मोबाइल ऐप के ज़रिए डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी डाउनलोड करें, जिसमें कानूनी वेरिफिकेशन के लिए QR कोड शामिल होता है।
क्या मैं मालिक के नाम से छत्तीसगढ़ भू अभिलेख रिकॉर्ड खोज सकता हूं?
हां। bhuiyan.cg.nic.in पर, ज़िला, तहसील, और गांव चुनने के बाद, आप खसरा नंबर के बजाय ज़मीन मालिक के नाम से सर्च कर सकते हैं। यह तब उपयोगी है जब आपको बेचने वाले का नाम पता हो लेकिन सही सर्वे नंबर न पता हो।
छत्तीसगढ़ के भूमि रिकॉर्ड में खसरा नंबर का क्या मतलब है?
खसरा नंबर किसी गांव में एक खास ज़मीन के टुकड़े को दी गई यूनीक पहचान संख्या है। यह सरकारी रिकॉर्ड में सही प्लॉट की पहचान करता है और मालिकाना हक, क्षेत्रफल, ज़मीन के प्रकार, और फसल के इस्तेमाल सहित सभी डेटा से जुड़ा होता है।
अगर भू अभिलेख रिकॉर्ड सरकारी ज़मीन दिखाए तो क्या होता है?
अगर खसरा रिकॉर्ड ज़मीन को सरकारी या आबंटित बताता है, तो बेचने वाले को उसे ट्रांसफर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। किया गया कोई भी भुगतान पूरी तरह जोखिम में है। जब तक ज़मीन का वर्गीकरण यह कन्फर्म न कर दे कि यह निजी ट्रांसफर-योग्य ज़मीन है, तब तक कोई भी लेन-देन आगे न बढ़ाएं।
CG Bhuiyan पोर्टल कितनी बार अपडेट होता है?
पोर्टल राजस्व विभाग के रिकॉर्ड दिखाता है लेकिन नया म्यूटेशन या लेन-देन दर्ज होने के बाद इसमें कई दिनों से हफ्तों तक की देरी हो सकती है। कोई भी ज़मीन सौदा पक्का करने से पहले हमेशा कलेक्टरेट से हाल ही में जारी सर्टिफाइड कॉपी से क्रॉस-चेक करें।

Other Related Guides

Chhattisgarh

एन्कम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ 2026: पूरी गाइड

IGRS CG के ज़रिए छत्तीसगढ़ में अपना एन्कम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट पाएं. जानें EC में क्या शामिल होता है, 30 साल की अवधि क्यों मायने रखती है, आवेदन कैसे करें, और मॉर्गेज एंट्री का खरीदारों के लिए क्या मतलब है.

Read guide →
Chhattisgarh

टाइटल डीड छत्तीसगढ़ 2026: खरीदार की पूरी गाइड

IGRS CG के ज़रिए छत्तीसगढ़ में टाइटल डीड या मूल डीड को कैसे वेरिफाई करें, यह जानें. यह गाइड इसका मतलब, ऑनलाइन जांच का तरीका, धोखाधड़ी के आम जोखिम, और खरीदार के लिए चेतावनियों को कवर करती है.

Read guide →
Chhattisgarh

प्रॉपर्टी टैक्स छत्तीसगढ़ 2026: खरीदारों के लिए पूरी गाइड

छत्तीसगढ़ में ज़मीन खरीदने से पहले प्रॉपर्टी टैक्स रसीद चेक करें और Nil Dues Certificate लें। जानें cgsuda.com पर बकाया कैसे वेरिफ़ाई करें और खरीदारों के लिए अनपेड बकाया का क्या मतलब है।

Read guide →
Chhattisgarh

ट्राइबल लैंड छत्तीसगढ़ 2026: शेड्यूल V चेक गाइड

छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासी शेड्यूल V आदिवासी भूमि नहीं खरीद सकते। जानें कौन-से ज़िले लागू होते हैं, कैसे वेरिफाई करें, और किन वजहों से खरीद रद्द हो जाती है। पूरी गाइड 2026।

Read guide →
Chhattisgarh

लीगल हेयर सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ 2026: पूरी गाइड

छत्तीसगढ़ में तहसीलदार से लीगल हेयर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। जानें ज़रूरी दस्तावेज़, स्टेप्स, और विरासत में मिली ज़मीन बेचने से पहले सभी वारिसों की सहमति क्यों ज़रूरी है।

Read guide →
Chhattisgarh

खसरा B1 छत्तीसगढ़ 2026: पूरी भूमि रिकॉर्ड गाइड

जानें कि छत्तीसगढ़ में Bhuiyan पोर्टल पर खसरा B1 नकल कैसे चेक करें। यह गाइड बताती है कि यह क्या देता है, डाउनलोड करने के स्टेप्स, फील्ड्स में क्या होता है, और खरीदारों के लिए जोखिम।

Read guide →

© 2026 - 1acre.in - सर्वाधिकार सुरक्षित

LinkedIn iconYoutube iconInstagram icon