अरुणाचल प्रदेश स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
अरुणाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | अरुणाचल प्रदेश | ₹90,000 | ₹15,000 | ₹1,05,000 | 7.00% |
| ₹30 लाख | अरुणाचल प्रदेश | ₹1,80,000 | ₹30,000 | ₹2,10,000 | 7.00% |
| ₹50 लाख | अरुणाचल प्रदेश | ₹3,00,000 | ₹50,000 | ₹3,50,000 | 7.00% |
| ₹75 लाख | अरुणाचल प्रदेश | ₹4,50,000 | ₹75,000 | ₹5,25,000 | 7.00% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · English
अरुणाचल प्रदेश में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | English | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | Stamp Duty | Mudraank Shulk |
| Registration Fee | पंजीकरण शुल्क | Registration Fee | Panjeekaran Shulk |
| Market Value | बाज़ार मूल्य | Market Value | Bazaar Moolya |
| Sale Deed (Bainama) | विक्रय पत्र / बैनामा | Sale Deed | Vikray Patra / Bainaamaa |
| Encumbrance Certificate | भार प्रमाण पत्र | Encumbrance Certificate | Bhaar Pramaanpatra |
| Sub-Registrar Office | उप-पंजीयक कार्यालय | Sub-Registrar Office | Up-Panjeeyak Kaaryaalay |
| Gift Deed | दान पत्र | Gift Deed | Daan Patra |
| Mutation | नामांतरण | Mutation | Naamaantaran |
| Inner Line Permit (ILP) | इनर लाइन परमिट | Inner Line Permit | Inner Line Permit |
कानूनी ढाँचा
- The Indian Stamp Act, 1899 (Arunachal) (Indian Stamp Act)
- The Registration Act, 1908 (Registration Act)
- The Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873 (establishes the Inner Line Permit system — prohibits non-tribals from owning land in Arunachal Pradesh) (Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873)
- The Transfer of Property Act, 1882 (Transfer of Property Act)
- The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (Scheduled Tribes Forest Rights Act)
- Income Tax Act, 1961 — Section 80C (stamp duty & registration deduction, up to ₹1.5 lakh subject to conditions) (Income Tax Act — Section 80C)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अरुणाचल प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
समान रूप से 6% स्टाम्प ड्यूटी + 1% पंजीकरण = 7%। कोई लिंग-आधारित छूट नहीं।
क्या गैर-आदिवासी या गैर-निवासी अरुणाचल प्रदेश में भूमि खरीद सकते हैं?
नहीं। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में भूमि स्वामित्व पर सख्त प्रतिबंध हैं। राज्य में केवल अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (APST) के सदस्य ही भूमि के स्वामी हो सकते हैं। अन्य राज्यों के गैर-आदिवासी और गैर-निवासी व्यक्तियों को भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है। गैर-निवासियों को राज्य में प्रवेश के लिए भी इनर लाइन परमिट (ILP) आवश्यक है। यह किसी भी गैर-APST उपयोगकर्ता के लिए अरुणाचल प्रदेश में संपत्ति खरीदने पर विचार करते समय सबसे महत्वपूर्ण सीमा है।
अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट (ILP) क्या है?
इनर लाइन परमिट (ILP) एक यात्रा दस्तावेज़ है जो अन्य राज्यों के भारतीय नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए आवश्यक है। यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ILP प्रणाली भूमि-स्वामित्व प्रतिबंधों का भी आधार है — APST दर्जे के बिना, गैर-निवासी राज्य में संपत्ति खरीद या स्वामित्व नहीं रख सकते।
अरुणाचल प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे की जाती है?
स्टाम्प ड्यूटी की गणना घोषित लेनदेन मूल्य या सरकारी मार्गदर्शक मूल्य, जो भी अधिक हो, पर की जाती है। सभी क्रेता प्रकारों के लिए दर समान रूप से 6% है (कोई लिंग-आधारित छूट नहीं) + 1% पंजीकरण शुल्क = कुल 7%।
अरुणाचल प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है?
अरुणाचल प्रदेश में SHCIL (स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के माध्यम से ई-स्टाम्पिंग शुरू की जा रही है। ऑनलाइन उपलब्धता जिले के अनुसार अलग-अलग होती है — अपने क्षेत्र में स्टाम्प भुगतान की वर्तमान पद्धति के लिए स्थानीय उप-पंजीयक कार्यालय से संपर्क करें।
क्या अरुणाचल प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?
हाँ। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत, स्व-अधिवासित आवासीय संपत्ति पर भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को शर्तों के अधीन एक वित्तीय वर्ष में समग्र 80C सीमा ₹1.5 लाख तक कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।
अरुणाचल प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है?
सामान्य दस्तावेज़ों में विक्रय पत्र, क्रेता और विक्रेता का आधार और पैन, पासपोर्ट-आकार की फ़ोटो, पूर्व स्वामित्व दस्तावेज़, भार प्रमाण पत्र, और — महत्वपूर्ण रूप से — क्रेता के लिए अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (APST) दर्जे का प्रमाण शामिल है, क्योंकि केवल APST सदस्य ही भूमि के स्वामी हो सकते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में दान पत्र (गिफ्ट डीड) के लिए स्टाम्प ड्यूटी दरें क्या हैं?
अरुणाचल प्रदेश में दान पत्र पर विक्रय पत्रों के समान ही मानक 6% स्टाम्प ड्यूटी + 1% पंजीकरण शुल्क लागू होता है। परिवार के भीतर उपहार के लिए किसी विशेष रियायती दर की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। किसी भी जिला-स्तरीय छूट के लिए स्थानीय उप-पंजीयक से पुष्टि करें।
