दिल्ली स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | दिल्ली | ₹90,000 | ₹15,000 | ₹1,05,000 | 7.00% |
| ₹30 लाख | दिल्ली | ₹1,80,000 | ₹30,000 | ₹2,10,000 | 7.00% |
| ₹50 लाख | दिल्ली | ₹3,00,000 | ₹50,000 | ₹3,50,000 | 7.00% |
| ₹75 लाख | दिल्ली | ₹4,50,000 | ₹75,000 | ₹5,25,000 | 7.00% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Hindi
दिल्ली में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | Hindi | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | मुद्रांक शुल्क | Mudrānk Shulk |
| Circle Rate | सर्किल रेट | सर्किल रेट | Circle Rate |
| Registration Fee | पंजीकरण शुल्क | पंजीकरण शुल्क | Panjīkaran Shulk |
| Sale Deed (Bainama) | बैनामा | बैनामा | Bainama |
| Encumbrance Certificate | भार प्रमाण पत्र | भार प्रमाण पत्र | Bhaar Pramaan Patra |
| Power of Attorney (GPA) | मुख्तारनामा | मुख्तारनामा | Mukhtarnama |
| e-Stamp | ई-स्टैंप | ई-स्टैंप | e-Stamp |
कानूनी ढाँचा
- The Indian Stamp Act, 1899 (Delhi) (भारतीय स्टांप अधिनियम)
- The Registration Act, 1908 (पंजीकरण अधिनियम)
- The Transfer of Property Act, 1882 (संपत्ति अंतरण अधिनियम)
- The Delhi Apartment Ownership Act, 1986 (दिल्ली फ्लैट स्वामित्व अधिनियम)
- Income Tax Act, 1961 — Section 80C (stamp duty & registration deduction, up to ₹1.5 lakh subject to conditions) (आयकर अधिनियम — धारा 80C)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में दिल्ली में स्टांप ड्यूटी क्या है?
पुरुष: 6%, महिला: 4%, संयुक्त: 5%। इसके साथ 1% पंजीकरण + ₹100 पेस्टिंग शुल्क।
दिल्ली में स्टांप ड्यूटी?
पुरुष: 6%, महिला: 4%, संयुक्त: 5%. पंजीकरण 1% + ₹100.
क्या दिल्ली में उच्च-मूल्य वाली संपत्तियों पर स्टांप ड्यूटी पर अधिभार लगता है?
कुछ स्रोतों के अनुसार ₹25 लाख से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर अतिरिक्त 1% अधिभार लगता है, जिससे प्रभावी स्टांप ड्यूटी 7% (पुरुष) या 5% (महिला) तक बढ़ सकती है। यह अधिभार दिल्ली राजस्व विभाग की आधिकारिक प्रकाशित दरों में समान रूप से पुष्ट नहीं है — ₹25 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदने वालों को पंजीकरण से पहले स्थानीय सब-रजिस्ट्रार या revenue.delhi.gov.in से लागू अधिभार सत्यापित करना चाहिए।
दिल्ली में सर्किल रेट क्या है?
सर्किल रेट (सर्किल रेट) प्रति वर्ग मीटर सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम संपत्ति मूल्य है, जो दिल्ली राजस्व विभाग द्वारा प्रत्येक इलाके और श्रेणी (आवासीय/व्यावसायिक/कृषि) के लिए अधिसूचित की जाती है। स्टांप ड्यूटी की गणना घोषित बिक्री मूल्य या सर्किल रेट, इन दोनों में जो भी अधिक हो, उस पर की जाती है। वर्तमान सर्किल रेट revenue.delhi.gov.in पर प्रकाशित हैं।
क्या एनडीएमसी और कैंटोनमेंट क्षेत्रों की स्टांप ड्यूटी दरें मानक दिल्ली से भिन्न हैं?
हां। एनडीएमसी (न्यू दिल्ली नगर परिषद) क्षेत्रों और कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्रों में कम, क्षेत्र-विशिष्ट स्टांप ड्यूटी दरें हैं। एनडीएमसी में कथित तौर पर लगभग 5.5% (पुरुष) / 3.5% (महिला) और कैंटोनमेंट क्षेत्रों में लगभग 3% फ्लैट दर लागू होती है। पंजीकरण से पहले इन क्षेत्रों के लिए संबंधित सब-रजिस्ट्रार से सटीक वर्तमान दरें जांच लें।
2025 में दिल्ली सर्किल रेट छूट का क्या हुआ?
दिल्ली सरकार द्वारा कई वर्षों से दी जा रही 20% सर्किल रेट छूट 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई। 1 जनवरी 2026 से, संपत्ति स्टांप ड्यूटी की गणना पूर्ण (बिना छूट वाले) सर्किल रेट मूल्य पर की जाती है। 2026 में पंजीकरण कराने वाले खरीदारों को अपनी लागत अनुमान में इसे शामिल करना चाहिए।
क्या दिल्ली में स्टांप ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है?
हां। स्टांप ड्यूटी का भुगतान SHCIL ई-स्टैंप पोर्टल (shcilestamp.com) या दिल्ली राजस्व विभाग पोर्टल revenue.delhi.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। दिल्ली के अधिकांश सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टांप स्वीकार करते हैं।
क्या दिल्ली में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?
हां। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत, स्व-अधिवासित आवासीय संपत्ति पर भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को एक वित्तीय वर्ष में समग्र 80C सीमा ₹1.5 लाख तक, शर्तों के अधीन, कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

