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गोवा स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर 2026

स्टांप ड्यूटी · रजिस्ट्रेशन फीस

गोवा स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026

गोवा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।

कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ

मूल्यक्षेत्रSDरजि.कुलप्रभावी
₹15 लाखगोवा52,6007,50060,1004.01%
₹30 लाखगोवा1,05,10015,0001,20,1004.00%
₹50 लाखगोवा1,75,10025,0002,00,1004.00%
₹75 लाखगोवा2,62,50037,5003,00,0004.00%
नोट: 5-स्तरीय स्लैब: 3.5%–6%। कोई लिंग-आधारित रियायत नहीं। गोवा में कोई अलग ट्रांसफर ड्यूटी नहीं — केवल स्टांप ड्यूटी + 0.5% रजिस्ट्रेशन फीस। अप्रैल 2025 से ई-स्टैंपिंग अनिवार्य। 0.5% — भारत में सबसे कम दरों में से एक। रजिस्ट्रेशन फीस पर कोई सीमा नहीं — सभी प्रॉपर्टी मूल्यों पर पूरी 0.5% दर लागू होती है।

कानूनी ढाँचा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

2026 में गोवा में स्टांप ड्यूटी क्या है?

गोवा में 5-स्तरीय स्लैब लागू है: 3.5% (₹50 लाख तक), 4% (₹50–75 लाख), 4.5% (₹75 लाख – ₹1 करोड़), 5% (₹1–5 करोड़), 6% (₹5 करोड़ से अधिक)। रजिस्ट्रेशन फीस एक समान 0.5% है जिस पर कोई सीमा नहीं है — भारत में सबसे कम दरों में से एक। कोई लिंग-आधारित रियायत नहीं। कोई ट्रांसफर ड्यूटी नहीं। अप्रैल 2025 से ई-स्टैंपिंग अनिवार्य है।

क्या गोवा में महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में रियायत मिलती है?

नहीं। गोवा सभी प्रकार के खरीदारों (पुरुष, महिला, संयुक्त, कंपनी) पर समान स्लैब दरें लागू करता है। 5-स्तरीय स्लैब प्रॉपर्टी के मूल्य से निर्धारित होता है, खरीदार की श्रेणी से नहीं।

यह कैलकुलेटर कोंकणी कॉलम क्यों नहीं दिखाता?

गोवा में कोंकणी आधिकारिक रूप से देवनागरी और रोमन दोनों लिपियों में उपयोग होती है, और गोवा सरकार अपनी राजस्व सूचनाएं अंग्रेज़ी में प्रकाशित करती है। स्टांप ड्यूटी शब्दावली के लिए कोई आधिकारिक कोंकणी शब्दावली उपलब्ध नहीं है जिसे हम संदर्भित कर सकें। गलत अनुवाद दिखाने से बचने के लिए, हमने गोवा के लिए क्षेत्रीय-भाषा कॉलम को हटा दिया है। हिंदी शब्द (जो कानूनी शब्दावली के लिए कोंकणी देवनागरी से काफी मिलते-जुलते हैं) अन्य राज्यों के पन्नों पर जहां लागू हो, शामिल किए गए हैं।

क्या गोवा में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?

हां। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत, स्व-अधिवासित आवासीय प्रॉपर्टी पर भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को एक वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख की समग्र 80C सीमा तक कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है, कुछ शर्तों के अधीन।

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हर लिस्टिंग हमारी प्रारंभिक सत्यापन प्रक्रिया से होकर गुज़रती है।
स्रोत: रजिस्ट्रेशन विभाग, गोवा. गोवा ऑनलाइन मार्च 2026 तक सत्यापित।
आधिकारिक गोवा ऑनलाइन

स्रोत: रजिस्ट्रेशन विभाग, गोवा. मार्च 2026 तक सत्यापित।

अस्वीकरण: दिखाई गई दरें सांकेतिक हैं और 2026 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी सूचनाओं पर आधारित हैं। वास्तविक शुल्क प्रॉपर्टी के प्रकार, स्थान वर्गीकरण और लागू छूटों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। सटीक गणना के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय या कानूनी सलाहकार से सलाह लें। 1acre.in किसी भी विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

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