गुजरात स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
गुजरात में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | गुजरात | ₹73,500 | ₹15,000 | ₹88,500 | 5.90% |
| ₹30 लाख | गुजरात | ₹1,47,000 | ₹30,000 | ₹1,77,000 | 5.90% |
| ₹50 लाख | गुजरात | ₹2,45,000 | ₹50,000 | ₹2,95,000 | 5.90% |
| ₹75 लाख | गुजरात | ₹3,67,500 | ₹75,000 | ₹4,42,500 | 5.90% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Gujarati
गुजरात में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | Gujarati | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | સ્ટેમ્પ ડ્યુટી | Stamp Duty |
| Jantri Rate | जंत्री दर | જંત્રી દર | Jantri Dar |
कानूनी ढाँचा
- The Gujarat Stamp Act, 2016 (ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ)
- The Registration Act, 1908 (નોંધણી અધિનિયમ)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में गुजरात में स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
सभी खरीदारों के लिए स्टाम्प ड्यूटी 4.9% है। पंजीकरण शुल्क 1% है, लेकिन एकल महिला स्वामियों के लिए छूट है। कुल: ~5.9% (पुरुष/संयुक्त), ~4.9% (एकल महिला स्वामी)।
ગુજરાતમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી?
સ્ટેમ્પ ડ્યુટી તમામ ખરીદદારો માટે 4.9% છે. નોંધણી ફી 1% છે, પરંતુ એકલી મહિલા માલિક માટે મુક્ત છે.
जंत्री दर क्या है और यह गुजरात में स्टाम्प ड्यूटी को कैसे प्रभावित करती है?
जंत्री दर (જંત્રી દર) राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किसी संपत्ति का सरकारी-निर्धारित न्यूनतम बाजार मूल्य है। गुजरात में स्टाम्प ड्यूटी की गणना इनमें से जो भी अधिक हो, उस पर की जाती है: वास्तविक लेनदेन मूल्य या जंत्री दर। वर्तमान जंत्री दरें GARVI पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।
गुजरात में महिला स्टाम्प ड्यूटी छूट कब लागू होती है?
गुजरात में महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कोई छूट नहीं है — सभी खरीदारों के लिए स्टाम्प ड्यूटी 4.9% है। एकमात्र लाभ 100% पंजीकरण शुल्क छूट है, जो केवल तब लागू होती है जब कोई महिला संपत्ति की एकल/व्यक्तिगत मालिक हो। यह छूट संयुक्त स्वामित्व (जैसे, पुरुष + महिला सह-मालिक) पर लागू नहीं होती। मामले-विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए स्थानीय उप-रजिस्ट्रार या GARVI पोर्टल से संपर्क करें।

