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हरियाणा स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर 2026

स्टांप ड्यूटी · पंजीकरण शुल्क (स्लैब-आधारित)

हरियाणा स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026

हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।

कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ

मूल्यक्षेत्रSDरजि.कुलप्रभावी
₹15 लाखशहरी1,05,00010,0001,15,0007.67%
₹30 लाखशहरी2,10,00025,0002,35,0007.83%
₹50 लाखशहरी3,50,00025,0003,75,0007.50%
₹75 लाखशहरी5,25,00045,0005,70,0007.60%
₹15 लाखग्रामीण75,00010,00085,0005.67%
₹30 लाखग्रामीण1,50,00025,0001,75,0005.83%
₹50 लाखग्रामीण2,50,00025,0002,75,0005.50%
₹75 लाखग्रामीण3,75,00045,0004,20,0005.60%
नोट: शहरी: पुरुष 7%/महिला 5%. ग्रामीण: पुरुष 5%/महिला 3%. पंजीकरण: स्लैब-आधारित, अधिकतम ₹50k.

राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Hindi

हरियाणा में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।

अंग्रेज़ीहिन्दीHindiलिप्यंतरण
Stamp Dutyमुद्रांक शुल्कमुद्रांक शुल्कMudrānk Shulk
Collector Rateकलेक्टर रेटकलेक्टर रेटCollector Rate
Registration Feeपंजीकरण शुल्कपंजीकरण शुल्कPanjeekaran Shulk
Sale Deed (Bainama)बैनामाबैनामाBainaamaa
Jamabandi (Land Records Extract)जमाबंदीजमाबंदीJamabandi
Encumbrance Certificateभार प्रमाण पत्रभार प्रमाण पत्रBhaar Pramaanpatra
Sub-Registrar Officeउप-पंजीयक कार्यालयउप-पंजीयक कार्यालयUp-Panjeeyak Kaaryaalay
MutationनामांतरणनामांतरणNaamaantaran
Fard (Revenue Record)फर्दफर्दFard
Gift Deedदान पत्रदान पत्रDaan Patra

कानूनी ढाँचा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

2026 में हरियाणा में स्टांप ड्यूटी क्या है?

शहरी: पुरुष 7%/महिला 5%. ग्रामीण: पुरुष 5%/महिला 3%. पंजीकरण: स्लैब अधिकतम ₹50k.

हरियाणा में स्टांप ड्यूटी?

शहरी: पुरुष 7%/महिला 5%. ग्रामीण: पुरुष 5%/महिला 3%.

हरियाणा में कलेक्टर रेट क्या है?

कलेक्टर रेट (कलेक्टर रेट) हरियाणा में सरकार द्वारा तय की गई संपत्ति की न्यूनतम मूल्य है, जो जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक इलाके के लिए अधिसूचित की जाती है। स्टांप ड्यूटी की गणना घोषित बिक्री मूल्य या कलेक्टर रेट में जो भी अधिक हो, उस पर की जाती है। वर्तमान दरें जमाबंदी पोर्टल jamabandi.nic.in पर देखी जा सकती हैं।

जमाबंदी क्या है?

जमाबंदी (जमाबंदी) हरियाणा का आधिकारिक भू-अभिलेख उद्धरण है जो किसी भूखंड के स्वामित्व, क्षेत्रफल, वर्गीकरण और राजस्व संबंधी जानकारी दर्शाता है। यह किसी भी संपत्ति लेनदेन के लिए एक आवश्यक दस्तावेज़ है और jamabandi.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। जमाबंदी महाराष्ट्र के 7/12 उद्धरण के समान कार्य करती है।

हरियाणा में स्टांप ड्यूटी के लिए शहरी बनाम ग्रामीण कैसे निर्धारित होता है?

शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर समिति और अधिसूचित शहरी सीमाएं शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र इन सीमाओं के बाहर आते हैं — सामान्यतः ग्राम पंचायत अधिकार क्षेत्र। शहरी/ग्रामीण वर्गीकरण आपकी स्टांप ड्यूटी दर (2% का अंतर) निर्धारित करता है। पंजीकरण से पहले स्थानीय तहसीलदार या नगरपालिका कार्यालय से वर्गीकरण की पुष्टि करें।

क्या हरियाणा में स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन भुगतान की जा सकती है?

हां। स्टांप ड्यूटी का भुगतान ई-ग्रास हरियाणा पोर्टल egrashry.nic.in के माध्यम से या SHCIL ई-स्टैम्पिंग द्वारा ऑनलाइन किया जा सकता है। दोनों तरीके हरियाणा के उप-पंजीयक कार्यालयों में स्वीकार किए जाते हैं।

क्या हरियाणा में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?

हां। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत, स्व-अधिवासित आवासीय संपत्ति पर भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को एक वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख की समग्र 80C सीमा तक, कुछ शर्तों के अधीन, कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

हरियाणा में संपत्ति पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

मानक दस्तावेजों में बिक्री विलेख, खरीदार और विक्रेता का आधार और पैन, पासपोर्ट आकार के फोटो, जमाबंदी (भू-अभिलेख उद्धरण), फर्द (राजस्व रिकॉर्ड), पूर्व स्वामित्व दस्तावेज़, भार प्रमाण पत्र, और नवीनतम संपत्ति कर रसीदें शामिल हैं।

क्या हरियाणा में दान पत्र (गिफ्ट डीड) के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट है?

हरियाणा में रक्त संबंधियों (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन) को दान पत्र पर मानक बिक्री-विलेख दर की तुलना में कम या मुक्त स्टांप ड्यूटी लग सकती है। वर्तमान रियायती दरें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं — अपनी संबंध श्रेणी के लिए लागू दर की पुष्टि स्थानीय उप-पंजीयक से करें।

क्या गुरुग्राम या फरीदाबाद में स्टांप ड्यूटी अलग है?

नहीं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और हरियाणा के अन्य शहर सभी शहरी वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए दर समान है: 7% पुरुष / 5% महिला / 6% संयुक्त / 7% कंपनी। राज्य शहरी क्षेत्रों के लिए शहर-विशिष्ट स्टांप ड्यूटी दरें निर्धारित नहीं करता — केवल शहरी बनाम ग्रामीण भेद लागू होता है।

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हर लिस्टिंग हमारी प्रारंभिक सत्यापन प्रक्रिया से होकर गुज़रती है।
स्रोत: राजस्व विभाग, हरियाणा. जमाबंदी हरियाणा मार्च 2026 तक सत्यापित।
आधिकारिक जमाबंदी हरियाणा

स्रोत: राजस्व विभाग, हरियाणा. मार्च 2026 तक सत्यापित।

अस्वीकरण: दिखाई गई दरें संकेतात्मक हैं और 2026 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी अधिसूचनाओं पर आधारित हैं। वास्तविक शुल्क संपत्ति के प्रकार, स्थान वर्गीकरण और लागू छूटों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। सटीक गणना के लिए उप-पंजीयक कार्यालय या कानूनी सलाहकार से परामर्श करें। 1acre.in किसी भी विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

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