हरियाणा स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | शहरी | ₹1,05,000 | ₹10,000 | ₹1,15,000 | 7.67% |
| ₹30 लाख | शहरी | ₹2,10,000 | ₹25,000 | ₹2,35,000 | 7.83% |
| ₹50 लाख | शहरी | ₹3,50,000 | ₹25,000 | ₹3,75,000 | 7.50% |
| ₹75 लाख | शहरी | ₹5,25,000 | ₹45,000 | ₹5,70,000 | 7.60% |
| ₹15 लाख | ग्रामीण | ₹75,000 | ₹10,000 | ₹85,000 | 5.67% |
| ₹30 लाख | ग्रामीण | ₹1,50,000 | ₹25,000 | ₹1,75,000 | 5.83% |
| ₹50 लाख | ग्रामीण | ₹2,50,000 | ₹25,000 | ₹2,75,000 | 5.50% |
| ₹75 लाख | ग्रामीण | ₹3,75,000 | ₹45,000 | ₹4,20,000 | 5.60% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Hindi
हरियाणा में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | Hindi | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | मुद्रांक शुल्क | Mudrānk Shulk |
| Collector Rate | कलेक्टर रेट | कलेक्टर रेट | Collector Rate |
| Registration Fee | पंजीकरण शुल्क | पंजीकरण शुल्क | Panjeekaran Shulk |
| Sale Deed (Bainama) | बैनामा | बैनामा | Bainaamaa |
| Jamabandi (Land Records Extract) | जमाबंदी | जमाबंदी | Jamabandi |
| Encumbrance Certificate | भार प्रमाण पत्र | भार प्रमाण पत्र | Bhaar Pramaanpatra |
| Sub-Registrar Office | उप-पंजीयक कार्यालय | उप-पंजीयक कार्यालय | Up-Panjeeyak Kaaryaalay |
| Mutation | नामांतरण | नामांतरण | Naamaantaran |
| Fard (Revenue Record) | फर्द | फर्द | Fard |
| Gift Deed | दान पत्र | दान पत्र | Daan Patra |
कानूनी ढाँचा
- The Indian Stamp Act, 1899 (Haryana) (भारतीय स्टांप अधिनियम)
- The Registration Act, 1908 (पंजीकरण अधिनियम)
- The Transfer of Property Act, 1882 (संपत्ति अंतरण अधिनियम)
- The Punjab Land Revenue Act, 1887 (as applicable to Haryana) (पंजाब भू-राजस्व अधिनियम)
- Income Tax Act, 1961 — Section 80C (stamp duty & registration deduction, up to ₹1.5 lakh subject to conditions) (आयकर अधिनियम — धारा 80C)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में हरियाणा में स्टांप ड्यूटी क्या है?
शहरी: पुरुष 7%/महिला 5%. ग्रामीण: पुरुष 5%/महिला 3%. पंजीकरण: स्लैब अधिकतम ₹50k.
हरियाणा में स्टांप ड्यूटी?
शहरी: पुरुष 7%/महिला 5%. ग्रामीण: पुरुष 5%/महिला 3%.
हरियाणा में कलेक्टर रेट क्या है?
कलेक्टर रेट (कलेक्टर रेट) हरियाणा में सरकार द्वारा तय की गई संपत्ति की न्यूनतम मूल्य है, जो जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक इलाके के लिए अधिसूचित की जाती है। स्टांप ड्यूटी की गणना घोषित बिक्री मूल्य या कलेक्टर रेट में जो भी अधिक हो, उस पर की जाती है। वर्तमान दरें जमाबंदी पोर्टल jamabandi.nic.in पर देखी जा सकती हैं।
जमाबंदी क्या है?
जमाबंदी (जमाबंदी) हरियाणा का आधिकारिक भू-अभिलेख उद्धरण है जो किसी भूखंड के स्वामित्व, क्षेत्रफल, वर्गीकरण और राजस्व संबंधी जानकारी दर्शाता है। यह किसी भी संपत्ति लेनदेन के लिए एक आवश्यक दस्तावेज़ है और jamabandi.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। जमाबंदी महाराष्ट्र के 7/12 उद्धरण के समान कार्य करती है।
हरियाणा में स्टांप ड्यूटी के लिए शहरी बनाम ग्रामीण कैसे निर्धारित होता है?
शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर समिति और अधिसूचित शहरी सीमाएं शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र इन सीमाओं के बाहर आते हैं — सामान्यतः ग्राम पंचायत अधिकार क्षेत्र। शहरी/ग्रामीण वर्गीकरण आपकी स्टांप ड्यूटी दर (2% का अंतर) निर्धारित करता है। पंजीकरण से पहले स्थानीय तहसीलदार या नगरपालिका कार्यालय से वर्गीकरण की पुष्टि करें।
क्या हरियाणा में स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन भुगतान की जा सकती है?
हां। स्टांप ड्यूटी का भुगतान ई-ग्रास हरियाणा पोर्टल egrashry.nic.in के माध्यम से या SHCIL ई-स्टैम्पिंग द्वारा ऑनलाइन किया जा सकता है। दोनों तरीके हरियाणा के उप-पंजीयक कार्यालयों में स्वीकार किए जाते हैं।
क्या हरियाणा में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?
हां। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत, स्व-अधिवासित आवासीय संपत्ति पर भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को एक वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख की समग्र 80C सीमा तक, कुछ शर्तों के अधीन, कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।
हरियाणा में संपत्ति पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
मानक दस्तावेजों में बिक्री विलेख, खरीदार और विक्रेता का आधार और पैन, पासपोर्ट आकार के फोटो, जमाबंदी (भू-अभिलेख उद्धरण), फर्द (राजस्व रिकॉर्ड), पूर्व स्वामित्व दस्तावेज़, भार प्रमाण पत्र, और नवीनतम संपत्ति कर रसीदें शामिल हैं।
क्या हरियाणा में दान पत्र (गिफ्ट डीड) के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट है?
हरियाणा में रक्त संबंधियों (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन) को दान पत्र पर मानक बिक्री-विलेख दर की तुलना में कम या मुक्त स्टांप ड्यूटी लग सकती है। वर्तमान रियायती दरें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं — अपनी संबंध श्रेणी के लिए लागू दर की पुष्टि स्थानीय उप-पंजीयक से करें।
क्या गुरुग्राम या फरीदाबाद में स्टांप ड्यूटी अलग है?
नहीं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और हरियाणा के अन्य शहर सभी शहरी वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए दर समान है: 7% पुरुष / 5% महिला / 6% संयुक्त / 7% कंपनी। राज्य शहरी क्षेत्रों के लिए शहर-विशिष्ट स्टांप ड्यूटी दरें निर्धारित नहीं करता — केवल शहरी बनाम ग्रामीण भेद लागू होता है।

