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केरल स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर 2026

स्टाम्प ड्यूटी · पंजीकरण शुल्क

केरल स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026

केरल में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।

कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ

मूल्यक्षेत्रSDरजि.कुलप्रभावी
₹15 लाखकेरल1,20,00030,0001,50,00010.00%
₹30 लाखकेरल2,40,00060,0003,00,00010.00%
₹50 लाखकेरल4,00,0001,00,0005,00,00010.00%
₹75 लाखकेरल6,00,0001,50,0007,50,00010.00%
नोट: एक समान 8%। कोई लिंग-आधारित छूट नहीं। यह भारत की सबसे ऊंची स्टाम्प ड्यूटी दरों में से एक है। 2%। कुल खर्च 10%। पंजीकरण शुल्क पर कोई सीमा नहीं — सभी संपत्ति मूल्यों पर पूरा 2% लागू होता है।

राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Malayalam

केरल में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।

अंग्रेज़ीहिन्दीMalayalamलिप्यंतरण
Stamp Dutyमुद्रांक शुल्कസ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിStaamp Dyooti
Fair Valueउचित मूल्यന്യായവിലNyayavila
Registration Feeपंजीकरण शुल्कരജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്Rajistreshun Fees
Sale Deedविक्रय पत्रവിൽപ്പന ആധാരംVilppana Aadhaaram
Encumbrance Certificateभार प्रमाण पत्रഭാരമില്ലായ്മ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്Bhaaramillaayma Certificate
Sub-Registrar Officeउप-पंजीयक कार्यालयസബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ്Sub-Registrar Office
Thandaper (Land Tax Assessment No.)भूमि कर निर्धारण संख्याതാണ്ടപ്പേർThandaper
Pattayam (Title Deed)पट्टायमപട്ടയംPattayam
Gift Deedदान पत्रദാന ആധാരംDaana Aadhaaram
Mutationनामांतरणമ്യൂട്ടേഷൻMyooteshun

कानूनी ढाँचा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

2026 में केरल में स्टाम्प ड्यूटी क्या है?

एक समान 8% + 2% पंजीकरण = 10%। कोई लिंग-आधारित छूट नहीं।

കേരളത്തിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി?

8% + രജിസ്ട്രേഷൻ 2% = 10%. ലിംഗ ആനുകൂല്യം ഇല്ല.

केरल में दान पत्र (गिफ्ट डीड) की स्टाम्प ड्यूटी दरें क्या हैं?

केरल में पारिवारिक दान पत्रों पर संपत्ति मूल्य के प्रति ₹1,000 पर केवल ₹2 (प्रभावी रूप से लगभग 0.2%) लगता है, जिसमें न्यूनतम स्टाम्प ड्यूटी ₹1,000 है, साथ ही 1% पंजीकरण शुल्क — भारत की सबसे उदार दान पत्र नीतियों में से एक। परिवार में पति/पत्नी, बच्चे, ग्रैंडचिल्ड्रन, माता-पिता, दादा-दादी और भाई-बहन शामिल हैं। गैर-पारिवारिक उपहार: 2% स्टाम्प ड्यूटी + 2% पंजीकरण।

केरल में फेयर वैल्यू (न्यायविला) क्या है?

फेयर वैल्यू (ന്യായവില / न्यायविला) केरल में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम संपत्ति मूल्य है, जिसका उपयोग स्टाम्प ड्यूटी की गणना के लिए किया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी फेयर वैल्यू या वास्तविक बिक्री मूल्य में जो भी अधिक हो, उस पर परिकलित होती है। वर्तमान फेयर वैल्यू keralaregistration.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्या केरल में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है?

हाँ। स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान SHCIL ई-स्टैम्पिंग के माध्यम से या केरल पंजीकरण विभाग के पोर्टल keralaregistration.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। यह पोर्टल पंजीकरण अपॉइंटमेंट बुक करने और दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा भी देता है।

क्या केरल में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?

हाँ। आवासीय संपत्ति खरीद पर भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कटौती के लिए योग्य हैं, जो एक वित्तीय वर्ष में समग्र 80C सीमा ₹1.5 लाख तक है, बशर्ते स्व-अधिवास और निर्माण पूर्णता जैसी शर्तें पूरी हों।

केरल में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क इतने अधिक क्यों हैं?

कुल 10% (8% स्टाम्प ड्यूटी + 2% पंजीकरण) के साथ, केरल में भारत की सबसे ऊंची संपत्ति पंजीकरण लागतों में से एक है। केरल का अपना केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 है (भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 नहीं), और दरें राज्य विधानसभा द्वारा तय की जाती हैं। राज्य कई अन्य राज्यों की तरह लिंग-आधारित छूट प्रदान नहीं करता।

केरल में संपत्ति पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

मानक दस्तावेज़ों में विक्रय पत्र (आधारम), खरीदार और विक्रेता के पैन व आधार, पासपोर्ट आकार के फोटो, पूर्व स्वामित्व दस्तावेज़, नवीनतम संपत्ति कर रसीदें, भार प्रमाण पत्र, और संपत्ति की केरल-विशिष्ट थांडापेर (भूमि कर निर्धारण संख्या) शामिल हैं।

क्या केरल में भूमि स्वामित्व पर कोई सीमा है?

हाँ। केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 के अंतर्गत, निजी भूमि स्वामित्व पर वैधानिक सीमाएं हैं (सामान्य परिवार के लिए मोटे तौर पर 15 एकड़, विभिन्न भूमि प्रकारों और परिवार संरचनाओं के अनुसार भिन्नता के साथ)। सीमा से अधिक होल्डिंग्स को वैधानिक रूप से खरीदा या एकत्र नहीं किया जा सकता।

आधारम क्या है?

आधारम (ആധാരം) एक विलेख या कानूनी दस्तावेज़ के लिए मलयालम शब्द है। केरल में आपके विक्रय पत्र को 'विल्प्पना आधारम' कहा जाता है। यह संपत्ति स्वामित्व स्थापित करने वाला प्राथमिक कानूनी दस्तावेज़ है और इसे उप-पंजीयक कार्यालय में दर्ज किया जाता है।

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हर लिस्टिंग हमारी प्रारंभिक सत्यापन प्रक्रिया से होकर गुज़रती है।
स्रोत: आईजीआर केरल. केरल पंजीकरण मार्च 2026 तक सत्यापित।
आधिकारिक केरल पंजीकरण

स्रोत: आईजीआर केरल. मार्च 2026 तक सत्यापित।

अस्वीकरण: दर्शाई गई दरें संकेतात्मक हैं और 2026 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी अधिसूचनाओं पर आधारित हैं। वास्तविक शुल्क संपत्ति के प्रकार, स्थान वर्गीकरण और लागू छूटों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। सटीक गणना के लिए उप-पंजीयक कार्यालय या किसी कानूनी सलाहकार से संपर्क करें। 1acre.in किसी भी विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

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