लक्षद्वीप स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
लक्षद्वीप में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | लक्षद्वीप | ₹75,000 | ₹15,000 | ₹90,000 | 6.00% |
| ₹30 लाख | लक्षद्वीप | ₹1,50,000 | ₹30,000 | ₹1,80,000 | 6.00% |
| ₹50 लाख | लक्षद्वीप | ₹2,50,000 | ₹50,000 | ₹3,00,000 | 6.00% |
| ₹75 लाख | लक्षद्वीप | ₹3,75,000 | ₹75,000 | ₹4,50,000 | 6.00% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Malayalam
लक्षद्वीप में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | Malayalam | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി | Stamp Duty |
| Sale Deed | विक्रय पत्र | വിൽപ്പന ആധാരം | Vilppana Aadhaaram |
| Encumbrance Certificate | भार प्रमाण पत्र | ഭാരമില്ലായ്മ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | Bhaaramillaayma Certificate |
कानूनी ढाँचा
- The Indian Stamp Act, 1899 (Lakshadweep) (ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട്)
- The Registration Act, 1908 (രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട്)
- The Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands Land Revenue and Tenancy Regulation, 1965 (critical — severely restricts land ownership to native Scheduled Tribe members) (ലക്ഷദ്വീപ് ഭൂമി റെവന്യൂ ആൻഡ് ടെനൻസി റെഗുലേഷൻ, 1965)
- The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (പട്ടികവർഗ്ഗ-പരമ്പരാഗത വനവാസി ചട്ടം)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लक्षद्वीप में स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
समान रूप से 5% स्टाम्प शुल्क + 1% पंजीकरण = 6%। कोई लिंग-आधारित छूट नहीं।
क्या गैर-द्वीपवासी लक्षद्वीप में भूमि खरीद सकते हैं?
सामान्यतः नहीं। लक्षद्वीप में भूमि स्वामित्व, द लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप भूमि राजस्व और अधिभोग विनियमन, 1965 के अंतर्गत कड़ाई से प्रतिबंधित है। अधिकांश क्षेत्रों में केवल मूल अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही भूमि के स्वामी हो सकते हैं। गैर-द्वीपवासियों को केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदने पर गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। द्वीपों के बाहर के किसी भी खरीदार को लेनदेन पर विचार करने से पहले लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से सलाह लेनी चाहिए।
क्या लक्षद्वीप के लिए स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर व्यावहारिक रूप से उपयोगी है?
1965 के विनियमन के अंतर्गत भूमि-स्वामित्व प्रतिबंधों के कारण लक्षद्वीप में खुले बाजार में बहुत कम निजी संपत्ति लेनदेन होते हैं। कैलकुलेटर के अनुमान उन सीमित लेनदेन के लिए उपयोगी हैं जिनकी अनुमति है — मुख्यतः द्वीपवासियों के बीच — लेकिन किसी भी गैर-द्वीपवासी खरीदार के लिए मुख्य प्रश्न यह बना रहता है कि क्या लेनदेन कानूनी रूप से पहले स्थान पर संभव है।
