मणिपुर स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
मणिपुर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | मणिपुर | ₹1,05,000 | ₹25,000 | ₹1,30,000 | 8.67% |
| ₹30 लाख | मणिपुर | ₹2,10,000 | ₹25,000 | ₹2,35,000 | 7.83% |
| ₹50 लाख | मणिपुर | ₹3,50,000 | ₹25,000 | ₹3,75,000 | 7.50% |
| ₹75 लाख | मणिपुर | ₹5,25,000 | ₹25,000 | ₹5,50,000 | 7.33% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Meitei
मणिपुर में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | Meitei | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | Stamp Duty | Stamp Duty |
| Sale Deed | विक्रय पत्र | Sale Deed | Vikray Patra |
| Encumbrance Certificate | भार प्रमाण पत्र | Encumbrance Certificate | Bhaar Pramaanpatra |
| Sub-Registrar Office | उप-पंजीयक कार्यालय | Sub-Registrar Office | Up-Panjeeyak Kaaryaalay |
| Mutation | नामांतरण | Mutation | Naamaantaran |
कानूनी ढाँचा
- The Indian Stamp Act, 1899 (Manipur) (Indian Stamp Act)
- The Registration Act, 1908 (Registration Act)
- The Transfer of Property Act, 1882 (Transfer of Property Act)
- Income Tax Act, 1961 — Section 80C (stamp duty & registration deduction, up to ₹1.5 lakh subject to conditions) (Income Tax Act — Section 80C)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मणिपुर में स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
सभी खरीदारों के लिए समान रूप से 7% स्टाम्प ड्यूटी (कोई लिंग-आधारित छूट नहीं)। पंजीकरण शुल्क 3% है, जो अधिकतम ₹25,000 तक सीमित है। ₹8.33 लाख से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर यह सीमा लागू होती है — इसलिए कुल प्रभावी दर ₹15 लाख पर ~8.67% से घटकर ₹75 लाख पर ~7.33% हो जाती है।
क्या मणिपुर में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है?
नहीं। मणिपुर लिंग-आधारित स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रदान नहीं करता है। पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से 7% स्टाम्प ड्यूटी और 3% पंजीकरण शुल्क (अधिकतम ₹25,000 तक सीमित) चुकाते हैं।
मणिपुर में स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे की जाती है?
मणिपुर में स्टाम्प ड्यूटी की गणना घोषित लेन-देन मूल्य या सरकार द्वारा निर्धारित गाइडेंस वैल्यू, इन दोनों में जो भी अधिक हो, उस पर की जाती है। 3% पंजीकरण शुल्क संपत्ति के आकार की परवाह किए बिना अधिकतम ₹25,000 तक सीमित है, जिससे उच्च मूल्य की संपत्तियों के लिए पंजीकरण अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है।
मणिपुर में संपत्ति पंजीकरण के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?
सामान्य दस्तावेज़ों में विक्रय पत्र, खरीदार और विक्रेता के आधार व पैन, पासपोर्ट आकार की फोटो, पूर्व स्वामित्व दस्तावेज़, भार प्रमाण पत्र, और नवीनतम संपत्ति कर रसीदें शामिल हैं।
