मेघालय स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
मेघालय में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | मेघालय | ₹1,50,000 | ₹15,000 | ₹1,65,000 | 11.00% |
| ₹30 लाख | मेघालय | ₹3,00,000 | ₹30,000 | ₹3,30,000 | 11.00% |
| ₹50 लाख | मेघालय | ₹5,00,000 | ₹50,000 | ₹5,50,000 | 11.00% |
| ₹75 लाख | मेघालय | ₹7,50,000 | ₹75,000 | ₹8,25,000 | 11.00% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Khasi/Garo
मेघालय में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | Khasi/Garo | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | Stamp Duty | Stamp Duty |
| Sale Deed | विक्रय पत्र | Sale Deed | Vikray Patra |
| Encumbrance Certificate | भार प्रमाण पत्र | Encumbrance Certificate | Bhaar Pramaanpatra |
| Community Land (Ri Kynti) | सामुदायिक भूमि | Ri Kynti | Ri Kynti |
कानूनी ढाँचा
- The Indian Stamp Act, 1899 (Meghalaya) (Indian Stamp Act)
- The Registration Act, 1908 (Registration Act)
- The Transfer of Property Act, 1882 (with limited applicability in Sixth Schedule areas) (Transfer of Property Act)
- Sixth Schedule of the Constitution of India (establishes Autonomous District Councils — Khasi, Garo, Jaintia — with separate land laws) (Sixth Schedule of the Constitution)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मेघालय में स्टाम्प ड्यूटी कितनी है?
पुरुष: 10% (भारत में सबसे अधिक), महिला: 8%। रजिस्ट्रेशन: 1%।
क्या मेघालय में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है?
हाँ। मेघालय में महिला खरीदार 8% स्टाम्प ड्यूटी चुकाती हैं (पुरुषों के 10% की तुलना में 2% की छूट)। मेघालय की मातृवंशीय खासी/गारो उत्तराधिकार परंपराओं को देखते हुए, जिनमें संपत्ति सामान्यतः सबसे छोटी बेटी को हस्तांतरित होती है, यह छूट प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुरूप है।
क्या मेघालय में सामुदायिक या कबीले की भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है?
सामुदायिक भूमि (री कीन्टी) और स्वायत्त जिला परिषदों (खासी, गारो, जैंतिया) के अधीन भूमि — जो संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्थापित हैं — अलग रीति-रिवाज और परिषद नियमों के अंतर्गत आती हैं। स्टाम्प ड्यूटी की प्रयोज्यता और दरें निजी भूखंड मानदंडों से भिन्न हो सकती हैं। ऐसी भूमि से संबंधित लेनदेन के लिए संबंधित जिला परिषद और स्थानीय उप-रजिस्ट्रार से सलाह लें।
क्या मेघालय में स्टाम्प ड्यूटी पर कोई नगरपालिका कर है?
हाँ — कई स्रोतों के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्रों (जैसे शिलॉंग) में स्थित संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी राशि पर अतिरिक्त 10% कर लगता है। यह मूल 10% स्टाम्प ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क से अलग है। संपत्ति के नगरपालिका वर्गीकरण के आधार पर लागू होने की पुष्टि स्थानीय उप-रजिस्ट्रार से करें।
