ओडिशा स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
ओडिशा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | ओडिशा | ₹75,000 | ₹30,000 | ₹1,05,000 | 7.00% |
| ₹30 लाख | ओडिशा | ₹1,50,000 | ₹60,000 | ₹2,10,000 | 7.00% |
| ₹50 लाख | ओडिशा | ₹2,50,000 | ₹1,00,000 | ₹3,50,000 | 7.00% |
| ₹75 लाख | ओडिशा | ₹3,75,000 | ₹1,50,000 | ₹5,25,000 | 7.00% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Odia
ओडिशा में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | Odia | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି | Stamp Duty |
| Sale Deed | विक्रय पत्र | ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ | Bikray Dalil |
| Encumbrance Certificate | भार प्रमाण पत्र | ଭାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର | Bhaar Pramaanpatra |
| Benchmark Value (Guidance Value) | बेंचमार्क मूल्य | ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ | Benchmark Mulya |
| Mutation | नामांतरण | ନାମାନ୍ତର | Namaantar |
कानूनी ढाँचा
- The Indian Stamp Act, 1899 (Odisha) (ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ)
- The Registration Act, 1908 (ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ)
- The Transfer of Property Act, 1882 (ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆଇନ)
- The Odisha Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation of Land Act, 1972 (ଓଡ଼ିଶା ଜମି ସଂଯୋଜନ ଆଇନ)
- Income Tax Act, 1961 — Section 80C (stamp duty & registration deduction, up to ₹1.5 lakh subject to conditions) (ଆୟକର ଆଇନ — ଧାରା 80C)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ओडिशा में स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
पुरुष: 5%, महिला: 4%. रजिस्ट्रेशन: 2%. कुल: 7% (पुरुष), 6% (महिला).
क्या ओडिशा में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है?
हाँ। ओडिशा में महिला खरीदार 4% की रियायती स्टाम्प ड्यूटी चुकाती हैं (पुरुषों के लिए 5% की तुलना में) — यानी 1% की छूट। 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ मिलाकर, महिलाओं के लिए कुल प्रभावी लागत 6% है जबकि पुरुषों के लिए 7% है।
ओडिशा में व्यावसायिक संपत्ति के लिए स्टाम्प ड्यूटी दर क्या है?
ओडिशा में व्यावसायिक संपत्ति के लेन-देन पर 6% की अधिक स्टाम्प ड्यूटी लग सकती है (आवासीय संपत्ति के लिए 5% की तुलना में), साथ ही मानक 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क — कुल 8%। अपनी संपत्ति के उपयोग वर्गीकरण के आधार पर लागू दर की पुष्टि स्थानीय उप-रजिस्ट्रार से करें।
क्या ओडिशा में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है?
हाँ। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आईजीआर ओडिशा पोर्टल igrodisha.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। यह पोर्टल ई-स्टाम्पिंग और रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा भी देता है।
क्या ओडिशा में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?
हाँ। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत, स्वयं के उपयोग वाली आवासीय संपत्ति पर भुगतान किया गया स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क, शर्तों के अधीन, एक वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख की समग्र 80C सीमा तक कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

