पंजाब स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
पंजाब में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | पंजाब | ₹1,05,100 | ₹15,000 | ₹1,21,200 | 8.08% |
| ₹30 लाख | पंजाब | ₹2,10,100 | ₹30,000 | ₹2,42,300 | 8.08% |
| ₹50 लाख | पंजाब | ₹3,50,100 | ₹50,000 | ₹4,03,700 | 8.07% |
| ₹75 लाख | पंजाब | ₹5,25,000 | ₹75,000 | ₹6,05,300 | 8.07% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Punjabi
पंजाब में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | Punjabi | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ | Stamp Duty |
| Collector Rate | कलेक्टर रेट | ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ | Collector Rate |
| Sale Deed | विक्रय पत्र | ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | Vikri Dastavez |
| Mutation (Intqal) | नामांतरण / इंतकाल | ਇੰਤਕਾਲ | Intqal |
| Fard (Revenue Record) | फर्द | ਫ਼ਰਦ | Fard |
| Encumbrance Certificate | भार प्रमाण पत्र | ਭਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ | Bhaar Pramaan Patra |
कानूनी ढाँचा
- The Indian Stamp Act, 1899 (Punjab) (ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ)
- The Registration Act, 1908 (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ)
- The Transfer of Property Act, 1882 (Sections 54 Sale, 105 Lease, 122 Gift) (ਸੰਪਤੀ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ)
- The Punjab Stamp (Amendment) Acts (state amendments to the Indian Stamp Act) (ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ)
- Income Tax Act, 1961 — Section 80C (stamp duty & registration deduction, up to ₹1.5 lakh subject to conditions) (ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ — ਧਾਰਾ 80C)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में पंजाब में स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
पुरुष: 7%, महिला: 5%। साथ में 1% SSF + 1% रजिस्ट्रेशन (अधिकतम ₹2L)।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ?
ਪੁਰਸ਼: 7%, ਔਰਤ: 5%. SSF 1% + ਰਜਿ. 1%.
पंजाब में सामाजिक अवसंरचना उपकर (SSF) क्या है?
सामाजिक अवसंरचना उपकर / सामाजिक सुरक्षा निधि (1%) पंजाब में विक्रय और उपहार विलेखों पर सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण हेतु लगाया जाता है। इसकी गणना संपत्ति मूल्य पर की जाती है और यह स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क के अतिरिक्त है।
पंजाब में कलेक्टर रेट क्या है?
कलेक्टर रेट (ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ) संपत्ति मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर है जिसका उपयोग स्टाम्प ड्यूटी की गणना में किया जाता है। पंजाब में स्टाम्प ड्यूटी की गणना इनमें से जो भी अधिक हो, उस पर की जाती है: वास्तविक विक्रय प्रतिफल या कलेक्टर रेट। कलेक्टर रेट पंजाब राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती हैं और समय-समय पर अपडेट की जाती हैं।
क्या पंजाब में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?
हाँ। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत, स्वयं-आवासित निवासीय संपत्ति पर भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को एक वित्तीय वर्ष में समग्र 80C सीमा ₹1.5 लाख तक, शर्तों के अधीन, कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।
पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
सामान्य दस्तावेज़ों में विक्रय पत्र, खरीदार और विक्रेता का आधार व पैन, पासपोर्ट साइज़ फोटो, फर्द (राजस्व रिकॉर्ड), मानचित्र या साइट योजना, पूर्व स्वामित्व दस्तावेज़, और भार प्रमाण पत्र शामिल हैं। कृषि या पट्टे की संपत्ति के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है।

