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पंजाब स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर 2026

स्टाम्प ड्यूटी · सामाजिक सुरक्षा निधि · रजिस्ट्रेशन शुल्क

पंजाब स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026

पंजाब में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।

कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ

मूल्यक्षेत्रSDरजि.कुलप्रभावी
₹15 लाखपंजाब1,05,10015,0001,21,2008.08%
₹30 लाखपंजाब2,10,10030,0002,42,3008.08%
₹50 लाखपंजाब3,50,10050,0004,03,7008.07%
₹75 लाखपंजाब5,25,00075,0006,05,3008.07%
नोट: 2% लिंग आधारित छूट। सभी लेनदेन पर अतिरिक्त 1% SSF। 1%, अधिकतम ₹2L तक सीमित।

राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Punjabi

पंजाब में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।

अंग्रेज़ीहिन्दीPunjabiलिप्यंतरण
Stamp Dutyमुद्रांक शुल्कਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀStamp Duty
Collector Rateकलेक्टर रेटਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟCollector Rate
Sale Deedविक्रय पत्रਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼Vikri Dastavez
Mutation (Intqal)नामांतरण / इंतकालਇੰਤਕਾਲIntqal
Fard (Revenue Record)फर्दਫ਼ਰਦFard
Encumbrance Certificateभार प्रमाण पत्रਭਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰBhaar Pramaan Patra

कानूनी ढाँचा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

2026 में पंजाब में स्टाम्प ड्यूटी क्या है?

पुरुष: 7%, महिला: 5%। साथ में 1% SSF + 1% रजिस्ट्रेशन (अधिकतम ₹2L)।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ?

ਪੁਰਸ਼: 7%, ਔਰਤ: 5%. SSF 1% + ਰਜਿ. 1%.

पंजाब में सामाजिक अवसंरचना उपकर (SSF) क्या है?

सामाजिक अवसंरचना उपकर / सामाजिक सुरक्षा निधि (1%) पंजाब में विक्रय और उपहार विलेखों पर सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण हेतु लगाया जाता है। इसकी गणना संपत्ति मूल्य पर की जाती है और यह स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क के अतिरिक्त है।

पंजाब में कलेक्टर रेट क्या है?

कलेक्टर रेट (ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ) संपत्ति मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर है जिसका उपयोग स्टाम्प ड्यूटी की गणना में किया जाता है। पंजाब में स्टाम्प ड्यूटी की गणना इनमें से जो भी अधिक हो, उस पर की जाती है: वास्तविक विक्रय प्रतिफल या कलेक्टर रेट। कलेक्टर रेट पंजाब राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती हैं और समय-समय पर अपडेट की जाती हैं।

क्या पंजाब में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?

हाँ। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत, स्वयं-आवासित निवासीय संपत्ति पर भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को एक वित्तीय वर्ष में समग्र 80C सीमा ₹1.5 लाख तक, शर्तों के अधीन, कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

सामान्य दस्तावेज़ों में विक्रय पत्र, खरीदार और विक्रेता का आधार व पैन, पासपोर्ट साइज़ फोटो, फर्द (राजस्व रिकॉर्ड), मानचित्र या साइट योजना, पूर्व स्वामित्व दस्तावेज़, और भार प्रमाण पत्र शामिल हैं। कृषि या पट्टे की संपत्ति के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है।

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स्रोत: राजस्व विभाग, पंजाब. राजस्व विभाग पंजाब मार्च 2026 तक सत्यापित।
आधिकारिक राजस्व विभाग पंजाब

स्रोत: राजस्व विभाग, पंजाब. मार्च 2026 तक सत्यापित।

अस्वीकरण: दिखाई गई दरें संकेतात्मक हैं और 2026 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी अधिसूचनाओं पर आधारित हैं। वास्तविक शुल्क संपत्ति के प्रकार, स्थान वर्गीकरण और लागू छूटों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। सटीक गणना के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय या कानूनी सलाहकार से सलाह लें। 1acre.in किसी भी विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

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