त्रिपुरा स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
त्रिपुरा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | त्रिपुरा | ₹75,000 | ₹22,578 | ₹97,578 | 6.51% |
| ₹30 लाख | त्रिपुरा | ₹1,50,000 | ₹45,078 | ₹1,95,078 | 6.50% |
| ₹50 लाख | त्रिपुरा | ₹2,50,000 | ₹75,078 | ₹3,25,078 | 6.50% |
| ₹75 लाख | त्रिपुरा | ₹3,75,000 | ₹1,12,578 | ₹4,87,578 | 6.50% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Bengali
त्रिपुरा में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | Bengali | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | স্ট্যাম্প ডিউটি | Stamp Duty |
| Sale Deed | विक्रय पत्र | বিক্রয় দলিল | Bikroy Dolil |
| Encumbrance Certificate | भार प्रमाण पत्र | ভার মুক্তি সনদ | Bhar Mukti Shanad |
| Mutation (Namjari) | नामांतरण | নামজারি | Namjari |
कानूनी ढाँचा
- The Indian Stamp Act, 1899 (Tripura) (ভারতীয় স্ট্যাম্প আইন)
- The Registration Act, 1908 (নিবন্ধন আইন)
- The Transfer of Property Act, 1882 (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন)
- The Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 (ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में त्रिपुरा में स्टाम्प ड्यूटी कितनी है?
त्रिपुरा में 5% स्टाम्प ड्यूटी + 1.5% रजिस्ट्रेशन फीस + ₹3 कॉपीइंग / पेस्टिंग फीस + ₹75 निश्चित प्रोसेसिंग फीस लगती है। कुल प्रभावी दर: संपत्ति मूल्य पर 6.5% के साथ एक छोटा ₹78 का निश्चित घटक। कोई लिंग-आधारित छूट नहीं है। यह त्रिपुरा उप-रजिस्ट्रार के आधिकारिक ई-पेमेंट यूज़र मैनुअल registration.tripura.gov.in/egras के अनुसार सत्यापित है।
क्या 2025 में त्रिपुरा की रजिस्ट्रेशन फीस में बदलाव हुआ था?
हाँ। जून 2025 के त्रिपुरा सरकार के आदेश ने रजिस्ट्रेशन फीस संरचना में संशोधन किया। वर्तमान दरें (5% SD + 1.5% Reg + ₹78 निश्चित घटक) सीधे registration.tripura.gov.in/egras पर प्रकाशित आधिकारिक उप-रजिस्ट्रार ई-पेमेंट यूज़र मैनुअल से ली गई हैं और संशोधन के बाद की संरचना को दर्शाती हैं। कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करने पर एक भूमि-उपयोग रूपांतरण अधिभार (कथित रूप से 20–25%) अलग से लागू होता है — यह अधिभार मानक बिक्री-पत्र रजिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है।
क्या त्रिपुरा में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है?
नहीं। त्रिपुरा लिंग-आधारित स्टाम्प ड्यूटी छूट नहीं देता — पुरुष और महिला दोनों समान दर का भुगतान करते हैं, जो अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों के अनुरूप है।

