उत्तर प्रदेश स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | उत्तर प्रदेश | ₹1,05,100 | ₹15,000 | ₹1,20,100 | 8.01% |
| ₹30 लाख | उत्तर प्रदेश | ₹2,10,100 | ₹30,000 | ₹2,40,100 | 8.00% |
| ₹50 लाख | उत्तर प्रदेश | ₹3,50,100 | ₹50,000 | ₹4,00,100 | 8.00% |
| ₹75 लाख | उत्तर प्रदेश | ₹5,25,000 | ₹75,000 | ₹6,00,000 | 8.00% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Hindi
उत्तर प्रदेश में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | Hindi | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | मुद्रांक शुल्क | Mudrānk Shulk |
| Circle Rate | सर्किल रेट | सर्किल रेट | Circle Rate |
| Sale Deed (Bainama) | बैनामा | बैनामा | Bainama |
| Encumbrance Certificate | भार प्रमाण पत्र | भार प्रमाण पत्र | Bhaar Pramaan Patra |
| Khasra (Plot Record) | खसरा | खसरा | Khasra |
| Khatauni (Ownership Record) | खतौनी | खतौनी | Khatauni |
| Mutation (Dakhil-Kharij) | दाखिल-खारिज | दाखिल-खारिज | Dakhil-Kharij |
कानूनी ढाँचा
- The Indian Stamp Act, 1899 (UP) (भारतीय स्टांप अधिनियम)
- The Registration Act, 1908 (पंजीकरण अधिनियम)
- The Transfer of Property Act, 1882 (संपत्ति अंतरण अधिनियम)
- The Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Acts (state amendments to the Indian Stamp Act) (उत्तर प्रदेश मुद्रांक (संशोधन) अधिनियम)
- Income Tax Act, 1961 — Section 80C (stamp duty & registration deduction, up to ₹1.5 lakh subject to conditions) (आयकर अधिनियम — धारा 80C)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी क्या है?
पुरुष: 7%, महिला: 6%. पंजीकरण: 1%. ₹10 लाख तक की संपत्तियों पर महिलाओं को अतिरिक्त ₹10k की छूट मिलती है।
उ.प्र. में स्टांप ड्यूटी?
पुरुष: 7%, महिला: 6%. पंजीकरण 1%.
उत्तर प्रदेश में ₹5,000 पारिवारिक हस्तांतरण दर क्या है?
उत्तर प्रदेश ने रक्त संबंधियों (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी) के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर ₹5,000 की सुविधाजनक सपाट स्टांप ड्यूटी की शुरुआत की है। यह योग्य अंतर-पारिवारिक हस्तांतरणों के लिए मानक 7% / 6% स्टांप ड्यूटी की जगह लेती है। वर्तमान पात्रता नियमों के लिए उप-रजिस्ट्रार या IGRS UP से सलाह लें।
उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट क्या है?
सर्किल रेट (सर्किल रेट) प्रति वर्ग मीटर सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम संपत्ति मूल्य है, जिसे जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किया जाता है। स्टांप ड्यूटी की गणना घोषित बिक्री मूल्य या सर्किल रेट, जो भी अधिक हो, पर की जाती है। वर्तमान सर्किल रेट IGRS UP पोर्टल igrsup.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
क्या उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन भुगतान की जा सकती है?
हाँ। स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क IGRS UP पोर्टल igrsup.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किए जा सकते हैं। यह पोर्टल पंजीकरण अपॉइंटमेंट बुकिंग और दस्तावेज़ निष्पादन के लिए ई-स्टांपिंग की भी सुविधा देता है।
क्या उ.प्र. की स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?
हाँ। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत, स्व-अधिवासित आवासीय संपत्ति पर भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को शर्तों के अधीन, एक वित्तीय वर्ष में समग्र 80C सीमा ₹1.5 लाख तक कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

