उत्तराखंड स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026
उत्तराखंड में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।
कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ
| मूल्य | क्षेत्र | SD | रजि. | कुल | प्रभावी |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 लाख | मैदानी क्षेत्र | ₹75,000 | ₹25,000 | ₹1,00,000 | 6.67% |
| ₹30 लाख | मैदानी क्षेत्र | ₹1,50,000 | ₹25,000 | ₹1,75,000 | 5.83% |
| ₹50 लाख | मैदानी क्षेत्र | ₹2,50,000 | ₹25,000 | ₹2,75,000 | 5.50% |
| ₹75 लाख | मैदानी क्षेत्र | ₹3,75,000 | ₹25,000 | ₹4,00,000 | 5.33% |
| ₹15 लाख | पहाड़ी क्षेत्र | ₹75,000 | ₹25,000 | ₹1,00,000 | 6.67% |
| ₹30 लाख | पहाड़ी क्षेत्र | ₹1,50,000 | ₹25,000 | ₹1,75,000 | 5.83% |
| ₹50 लाख | पहाड़ी क्षेत्र | ₹2,50,000 | ₹25,000 | ₹2,75,000 | 5.50% |
| ₹75 लाख | पहाड़ी क्षेत्र | ₹3,75,000 | ₹25,000 | ₹4,00,000 | 5.33% |
राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Hindi
उत्तराखंड में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।
| अंग्रेज़ी | हिन्दी | Hindi | लिप्यंतरण |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty | मुद्रांक शुल्क | मुद्रांक शुल्क | Mudrānk Shulk |
| Sale Deed (Bainama) | बैनामा | बैनामा | Bainama |
| Encumbrance Certificate | भार प्रमाण पत्र | भार प्रमाण पत्र | Bhaar Pramaan Patra |
| Circle Rate (Guidance Value) | सर्किल रेट | सर्किल रेट | Circle Rate |
| Khatauni (Ownership Record) | खतौनी | खतौनी | Khatauni |
कानूनी ढाँचा
- The Indian Stamp Act, 1899 (Uttarakhand) (भारतीय स्टांप अधिनियम)
- The Registration Act, 1908 (पंजीकरण अधिनियम)
- The Transfer of Property Act, 1882 (संपत्ति अंतरण अधिनियम)
- Income Tax Act, 1961 — Section 80C (stamp duty & registration deduction, up to ₹1.5 lakh subject to conditions) (आयकर अधिनियम — धारा 80C)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी क्या है?
पुरुष: 5%, महिला: 3.75%. पंजीकरण: 2%. पहाड़ी क्षेत्र में छूट लागू हो सकती है।
उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी?
पुरुष: 5%, महिला: 3.75%. पंजीकरण: 2%.
क्या उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट है?
उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी और दूरस्थ जिलों में स्टांप ड्यूटी पर अतिरिक्त छूट या रिबेट उपलब्ध हो सकती है। सटीक पात्रता और छूट की राशि पंजीकरण के समय लागू विशिष्ट जिले और अधिसूचना पर निर्भर करती है — पहाड़ी क्षेत्र के खरीदारों को खरीद से पहले स्थानीय उप-निबंधक कार्यालय या आईजीआर उत्तराखंड कार्यालय से पुष्टि करनी चाहिए।
क्या उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है?
हाँ। स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान आईजीआर उत्तराखंड पोर्टल registration.uk.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। यह पोर्टल ई-स्टाम्पिंग और पंजीकरण अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा देता है।
क्या उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?
हाँ। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत, स्व-अधिवासित आवासीय संपत्ति पर भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को किसी वित्तीय वर्ष में 80C की समग्र सीमा ₹1.5 लाख तक, शर्तों के अधीन, कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

