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उत्तराखंड स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर 2026

स्टांप ड्यूटी · पंजीकरण शुल्क

उत्तराखंड स्टाम्प ड्यूटी दरें 2026

उत्तराखंड में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की लागत राज्य-विशिष्ट नियमों द्वारा निर्धारित होती है। गणना आमतौर पर अनुबंध मूल्य या सरकारी गाइडेंस मूल्य (बाज़ार मूल्य) में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है।

कुल रजिस्ट्रेशन लागत — त्वरित संदर्भ

मूल्यक्षेत्रSDरजि.कुलप्रभावी
₹15 लाखमैदानी क्षेत्र75,00025,0001,00,0006.67%
₹30 लाखमैदानी क्षेत्र1,50,00025,0001,75,0005.83%
₹50 लाखमैदानी क्षेत्र2,50,00025,0002,75,0005.50%
₹75 लाखमैदानी क्षेत्र3,75,00025,0004,00,0005.33%
₹15 लाखपहाड़ी क्षेत्र75,00025,0001,00,0006.67%
₹30 लाखपहाड़ी क्षेत्र1,50,00025,0001,75,0005.83%
₹50 लाखपहाड़ी क्षेत्र2,50,00025,0002,75,0005.50%
₹75 लाखपहाड़ी क्षेत्र3,75,00025,0004,00,0005.33%
नोट: महिला: 3.75%. पहाड़ी क्षेत्र में छूट लागू हो सकती है। संपत्ति मूल्य का 2%, अधिकतम ₹25,000 तक सीमित (IGRS उत्तराखंड शुल्क अनुसूची के अनुसार)। यह सीमा ₹12.5 लाख से अधिक मूल्य वाली संपत्तियों पर लागू होती है — इसलिए अधिकांश लेनदेन ₹25k की अधिकतम सीमा तक पहुँच जाते हैं।

राजस्व शब्दावली — अंग्रेज़ी · हिन्दी · Hindi

उत्तराखंड में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और राजस्व शब्दावली के लिए त्रिभाषी संदर्भ।

अंग्रेज़ीहिन्दीHindiलिप्यंतरण
Stamp Dutyमुद्रांक शुल्कमुद्रांक शुल्कMudrānk Shulk
Sale Deed (Bainama)बैनामाबैनामाBainama
Encumbrance Certificateभार प्रमाण पत्रभार प्रमाण पत्रBhaar Pramaan Patra
Circle Rate (Guidance Value)सर्किल रेटसर्किल रेटCircle Rate
Khatauni (Ownership Record)खतौनीखतौनीKhatauni

कानूनी ढाँचा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी क्या है?

पुरुष: 5%, महिला: 3.75%. पंजीकरण: 2%. पहाड़ी क्षेत्र में छूट लागू हो सकती है।

उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी?

पुरुष: 5%, महिला: 3.75%. पंजीकरण: 2%.

क्या उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट है?

उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी और दूरस्थ जिलों में स्टांप ड्यूटी पर अतिरिक्त छूट या रिबेट उपलब्ध हो सकती है। सटीक पात्रता और छूट की राशि पंजीकरण के समय लागू विशिष्ट जिले और अधिसूचना पर निर्भर करती है — पहाड़ी क्षेत्र के खरीदारों को खरीद से पहले स्थानीय उप-निबंधक कार्यालय या आईजीआर उत्तराखंड कार्यालय से पुष्टि करनी चाहिए।

क्या उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है?

हाँ। स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान आईजीआर उत्तराखंड पोर्टल registration.uk.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। यह पोर्टल ई-स्टाम्पिंग और पंजीकरण अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा देता है।

क्या उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कर-कटौती योग्य हैं?

हाँ। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत, स्व-अधिवासित आवासीय संपत्ति पर भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को किसी वित्तीय वर्ष में 80C की समग्र सीमा ₹1.5 लाख तक, शर्तों के अधीन, कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

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स्रोत: आईजीआर उत्तराखंड. उत्तराखंड पंजीकरण मार्च 2026 तक सत्यापित।
आधिकारिक उत्तराखंड पंजीकरण

स्रोत: आईजीआर उत्तराखंड. मार्च 2026 तक सत्यापित।

अस्वीकरण: दर्शाई गई दरें सांकेतिक हैं और 2026 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी अधिसूचनाओं पर आधारित हैं। वास्तविक शुल्क संपत्ति के प्रकार, स्थान वर्गीकरण और लागू छूट के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। सटीक गणना के लिए उप-निबंधक कार्यालय या कानूनी सलाहकार से सलाह लें। 1acre.in किसी भी विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

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