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ओवरव्यू

केरल CRZ लेयर केरल की 580 किमी तटरेखा और उससे जुड़े बैकवाटर सिस्टम के साथ तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone) की सीमाएँ दिखाती है, जो CRZ नोटिफिकेशन 2019 (G.S.R. 37(E)) और 24 नवंबर 2022 तक हुए संशोधनों के तहत लागू है. केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (KCZMA), जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आती है, इसकी नियामक संस्था है. सभी 10 तटीय ज़िलों के 2019 CZMP को MoEFCC ने नवंबर 2024 में अप्रूव किया, जिससे केरल, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ, CRZ 2019 के तहत अप्रूव्ड CZMP वाले सिर्फ़ चार राज्यों में से एक बन गया, और इससे केरल में कुल NDZ (No Development Zone) क्षेत्र CRZ 2011 के तहत 239.431 वर्ग किमी से घटकर 108.397 वर्ग किमी रह गया. यह पेज तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक CRZ-I, II, III A, III B और IV के अंदर क्या आता है, यह दिखाता है.

मारादु डिमोलिशन के बाद के रेगुलेटरी रेड फ़्लैग

केरल भारत का इकलौता राज्य है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने CRZ उल्लंघन के लिए वाकई अपार्टमेंट डिमोलिश करने का आदेश दिया. मारादु CRZ उल्लंघन केस (सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 8 मई 2019) में कोच्चि के चार बसे हुए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स 11-12 जनवरी 2020 को इम्प्लोड किए गए. कोर्ट ने बिल्डरों की यह दलील ठुकरा दी कि यह इलाका ड्राफ्ट 2011 CZMP के तहत CRZ-II था, और कहा कि परमिट जारी होने के समय 1996 का KCZMP, जो मारादु को CRZ-III बताता था, ही लागू योजना थी.

केरल में हर ज़ोन में क्या-क्या अनुमति है, इसकी पूरी जानकारी, जो CRZ नोटिफिकेशन 2019 और 1996/2019 के CZMP से ली गई है.

ज़ोन कोड

अनुमत उपयोग

क्या CRZ क्लीयरेंस ज़रूरी है?

किसके बिना प्रतिबंधित है?

आमतौर पर किस तरह ग़लत बताया जाता है?

CRZ-I A

मैंग्रोव, रेत के टीले, कछुआ नेस्टिंग, वेम्बनाड CVCA

कोई नया निर्माण नहीं; सिर्फ़ यूटिलिटी

कोई भी निर्माण

"लेकफ़्रंट रिज़ॉर्ट प्लॉट" बताकर बेचा जाता है

CRZ-I B

LTL (लो टाइड लाइन) और हाई टाइड लाइन के बीच का इंटर-टाइडल इलाका

सिर्फ़ नमक उद्योग, पाइपलाइन

घर, रिज़ॉर्ट

"बीचफ़्रंट" बताकर मार्केट किया जाता है

CRZ-II

बने-बनाए शहरी नगरपालिका इलाके (2019 CZMP में 66 पंचायतें जोड़ी गईं)

हाँ, ज़मीन की तरफ़ वाले हिस्से में

समुद्र की तरफ़ निर्माण

CRZ-III ग्रामीण के साथ कन्फ़्यूज़ किया जाता है

CRZ-III A

घनी आबादी वाला ग्रामीण इलाका; HTL (हाई टाइड लाइन) से 50 मीटर NDZ (केरल में 37 पंचायतें)

सिर्फ़ NDZ के बाहर

50 मीटर के अंदर निर्माण

"अप्रूव्ड लेआउट" बताकर बताया जाता है

CRZ-III B

कम आबादी वाला ग्रामीण इलाका; HTL से 200 मीटर NDZ

सिर्फ़ NDZ के बाहर

200 मीटर के अंदर कुछ भी

बिना बताए बेचा जाता है

CRZ बैकवाटर आइलैंड

HTL से ज़मीन की तरफ़ 20 मीटर तक

सिर्फ़ सीमित आवास

रिज़ॉर्ट, मल्टी-स्टोरी इमारतें

"प्राइवेट आइलैंड प्लॉट" बताकर बेचा जाता है

CRZ-IV B

बैकवाटर और टाइडल जल-निकाय

सिर्फ़ मछली पकड़ना

रीक्लेमेशन, आवास

"हाउसबोट प्लॉट" बताकर बेचा जाता है

अगर कोई बिल्डर आपको पंचायत परमिट दिखाए लेकिन KCZMA की सिफ़ारिश न हो, तो इसे वैसे ही समझें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मारादु के मामले में समझा था: शुरू से ही अमान्य. 2019 की योजनाएँ नोटिफाई होने तक क्लीयरेंस फ़ैसलों के लिए 1996 का KCZMP लागू रहा, और आज भी कई विवादित प्लॉट पुराने नक्शे के आधार पर तय किए जाते हैं. नो डेवलपमेंट ज़ोन (NDZ), किसी भी लोकल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रूवल के ऊपर अतिरिक्त रूप से लागू होता है.

कोच्चि, वेम्बनाड और मालाबार तट के आसपास के ग्रोथ कॉरिडोर

केरल का तटीय प्रॉपर्टी मार्केट तीन तरह में बंटा है. कोच्चि-एर्नाकुलम एक्सिस ज़्यादातर CRZ-II शहरी इलाका है, जिसमें कुछ जगह बैकवाटर CRZ-IV B भी शामिल है. कोच्चि से अलाप्पुझा तक फैला वेम्बनाड बैकवाटर एक क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरिया (CVCA) है, जहाँ सबसे सख़्त पाबंदियाँ लागू हैं. मालाबार तट (कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड) में CRZ-III A और III B मिले-जुले हैं, जहाँ CZMP 2019 केरल ने 37 पंचायतों को CRZ-III B से III A में दोबारा वर्गीकृत किया है, जिससे NDZ 200 मीटर से घटकर 50 मीटर हो गया.

सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉरिडोर, जिन्हें 2019 CZMP के तहत CRZ वर्गीकरण के साथ मैप किया गया है.

कॉरिडोर / इलाका

ज़ोन (केरल CZMP 2019)

ग्रोथ ड्राइवर

जाना-पहचाना जोखिम

मारादु, कोच्चि (चिलावन्नूर झील)

2019 के तहत CRZ-II; 1996 की योजना में CRZ-III

शहरी पुनर्विकास

2019 से पहले के परमिट अब भी मुकदमे योग्य

मरीन ड्राइव, कोच्चि

CRZ-II + CRZ-IV B

प्रीमियम वॉटरफ़्रंट

रीक्लेमेशन इतिहास की जाँच होती है

वेम्बनाड झील, अलाप्पुझा

CVCA + CRZ-I A

हाउसबोट टूरिज्म

पूरी तरह से पाबंदी; प्राइवेट निर्माण पर रोक

कोवलम, तिरुवनंतपुरम

CRZ-III मिश्रित

टूरिज्म, लेज़र

NDZ लागू; हैज़र्ड लाइन तय

बेकल, कासरगोड

CRZ-III + CRZ-I रेत के टीले

BTDC (बेकल टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) की टूरिज़्म पहल, किला

ड्यून बफ़र से प्लॉट लॉक

कन्नूर एयरपोर्ट रिबन

CRZ-III B किनारा

कनेक्टिविटी, NRI डिमांड

किनारे के प्लॉट को ग़लत तरीक़े से "CRZ के बाहर" बताया जाता है

बैकवाटर आइलैंड (कुमारकोम, वायपिन)

HTL से 20 मीटर CRZ

रिज़ॉर्ट, सेकंड होम मार्केट

20 मीटर आइलैंड नियम; कोई छूट नहीं

सबसे ज़्यादा ग़लत समझा जाने वाला कॉरिडोर वेम्बनाड बैकवाटर बेल्ट है. खरीदार हाउसबोट और टूरिज्म एक्टिविटी देखकर मान लेते हैं कि यहाँ रिज़ॉर्ट बनाने की छूट है. वेम्बनाड को खुद CRZ नोटिफिकेशन 2019 में क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरिया बताया गया है, और मैंग्रोव व पोक्काली पट्टी में CRZ-I A स्टेटस लागू है. यहाँ प्राइवेट रिज़ॉर्ट अप्रूवल के लिए KCZMA क्लीयरेंस और CVCA-स्पेसिफ़िक पाबंदियाँ, दोनों पार करनी होती हैं, और मारादु के बाद से कोर्ट इस बेल्ट में पंचायत परमिट को गहरे शक की नज़र से देखते हैं.

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