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ओवरव्यू

महाराष्ट्र CRZ लेयर राज्य के 720 किमी लंबे कोंकण तट पर कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन के दायरे को दिखाती है, जो गुजरात के बाद भारत के पश्चिमी तट पर सबसे लंबा है. यह NCSCM (नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट) द्वारा मुंबई के लिए तैयार कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट प्लान (CZMP सितंबर 2021 में प्रकाशित) और ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग के लिए (NCZMA (नेशनल कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी) द्वारा 2023 में अप्रूव्ड) प्लान को दर्शाती है, जो CRZ नोटिफिकेशन 2019 (G.S.R. 37(E)) के तहत बनाया गया है. महाराष्ट्र कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) इसकी रेगुलेटरी बॉडी है. यह पेज दिखाता है कि सभी छह तटीय ज़िलों में CRZ-I, CRZ-II, CRZ-III A, CRZ-III B और CRZ-IV के अंदर क्या-क्या आता है.

मैंग्रोव बफ़र के अंदर रेगुलेटरी रेड फ्लैग

महाराष्ट्र का CRZ मैप ज़्यादातर राज्यों से सख़्ती से लागू होता है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश अभी भी प्रभावी हैं. PIL 87 of 2006 (फ़ैसला 17.09.2018) सरकारी हो या निजी ज़मीन, सभी मैंग्रोव को वन मानता है, जिसमें 50 मीटर का बफ़र अपने आप CRZ-I A बन जाता है. 12 दिसंबर 2025 के आदेश में यह भी जोड़ा गया कि फ़ाइनल स्टेज-II फ़ॉरेस्ट क्लीयरेंस के बिना मैंग्रोव को नष्ट करना गैरकानूनी है, और किसी भी कटाई से पहले या साथ में कम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन ज़रूरी है.

महाराष्ट्र में हर ज़ोन में क्या-क्या अनुमति है, इसकी जानकारी CRZ नोटिफिकेशन 2019 और अप्रूव्ड CZMP से ली गई है.

ज़ोन कोड

अनुमत उपयोग

क्या CRZ क्लीयरेंस ज़रूरी है?

किसके बिना प्रतिबंधित?

अक्सर ग़लत तरीके से बताया जाता है?

CRZ-I A

मैंग्रोव + 50 मीटर बफ़र, रेत के टीले, कोलीवाड़ा

कोई नया निर्माण नहीं; केवल यूटिलिटी/स्ट्रेटेजिक काम

कोई भी निर्माण

"प्राइवेट मैंग्रोव प्लॉट" बताकर बेचा जाता है

CRZ-I B

LTL (लो टाइड लाइन) और हाई टाइड लाइन के बीच का इंटर-टाइडल क्षेत्र

केवल नमक उद्योग, पाइपलाइन

घर, रिसॉर्ट

"क्रीकफ्रंट" बताकर बेचा जाता है

CRZ-II

मुंबई का बना-बनाया म्युनिसिपल इलाका

हां, मौजूदा सड़क के लैंडवर्ड (ज़मीन की तरफ़ वाले) हिस्से पर

समुद्र की तरफ़ (सीवर्ड साइड) निर्माण

CRZ-III रूरल के साथ कन्फ़्यूज़ किया जाता है

CRZ-III A

घनी आबादी वाला ग्रामीण क्षेत्र; HTL (हाई टाइड लाइन) से 50 मीटर NDZ

केवल NDZ के आगे

50 मीटर के अंदर निर्माण

"अप्रूव्ड लेआउट" बताकर पेश किया जाता है

CRZ-III B

कम आबादी वाला ग्रामीण क्षेत्र; HTL से 200 मीटर NDZ

केवल NDZ के आगे

200 मीटर के अंदर कुछ भी

बिना जानकारी दिए बेचा जाता है

CRZ-IV A

12 नॉटिकल मील तक समुद्र

मछली पकड़ना, पारंपरिक उपयोग

सॉलिड वेस्ट, माइनिंग

प्लॉट पर लागू नहीं

CRZ-IV B

टाइडल क्रीक (ठाणे क्रीक, उल्हास मुहाना)

केवल मछली पकड़ना

रिक्लेमेशन, घर बनाना

"क्रीक व्यू" बताकर बेचा जाता है

अगर महाराष्ट्र में कोई प्लॉट किसी मैंग्रोव पैच के 50 मीटर के अंदर आता है, तो कोई भी MCZMA लेटर, BMC (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) की परमिशन, या डेवलपर की ब्रोशर उसे बिल्ड करने लायक नहीं बना सकती. मैंग्रोव बफ़र बॉम्बे हाईकोर्ट का इंजंक्शन है, कोई नरम गाइडलाइन नहीं. CRZ-III में नो डेवलपमेंट ज़ोन (NDZ) इसके ऊपर और लागू होता है, नीचे नहीं.

मुंबई, MMR और कोंकण तट में ग्रोथ कॉरिडोर

महाराष्ट्र का तटीय रियल एस्टेट तीन हिस्सों में बंटता है. मुंबई CRZ-II अर्बन एरिया है, जहां सितंबर 2021 के CZMP के तहत रीडेवलपमेंट राइट्स बढ़ाए गए हैं. MMR रिंग (ठाणे, रायगढ़, पालघर) मिक्स्ड CRZ-III है, जहां अगस्त 2023 में NCZMA द्वारा अप्रूव्ड MMR CZMP 2019 के तहत ज़्यादा वर्टिकल निर्माण की अनुमति है. गहरे कोंकण तट यानी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में ज़्यादातर CRZ-III B है, जहां सख़्त 200 मीटर NDZ लागू है.

सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉरिडोर, CRZ वर्गीकरण के साथ मैप किए गए.

कॉरिडोर / लोकैलिटी

ज़ोन (CZMP 2019)

ग्रोथ ड्राइवर

ज्ञात जोखिम

साउथ मुंबई (वर्ली से नरीमन पॉइंट)

CRZ-II

कोस्टल रोड, रीडेवलपमेंट

कोरल और मछली पकड़ने पर असर को लेकर CRZ क्लीयरेंस को चुनौती दी गई

वेस्टर्न सबर्ब्स (वर्सोवा से भायंदर)

CRZ-II + मैंग्रोव पॉकेट्स

कोस्टल रोड फेज़ II, 26.3 किमी

45,675 मैंग्रोव (103.65 हेक्टेयर) हटाने को मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के साथ मंज़ूरी

ठाणे क्रीक बेल्ट

CRZ-IV B + CRZ-I A मैंग्रोव

नवी मुंबई, JNPT से नज़दीकी

50 मीटर बफ़र + क्रीक NDZ दोनों साथ लागू

अलीबाग, रायगढ़ तट

CRZ-III A और III B का मिश्रण

वीकेंड होम मार्केट, सेकंड रेजिडेंस

जनगणना 2011 की घनत्व के हिसाब से हर गांव में NDZ अलग-अलग है

रत्नागिरी (गणपतिपुले, जयगढ़)

ज़्यादातर CRZ-III B

टूरिज़्म, पोर्ट; 237 किमी ज़िले का तट

200 मीटर NDZ; ज़्यादा कटाव वाले हिस्सों को चिन्हित किया गया

सिंधुदुर्ग (मालवण, तारकर्ली, वेंगुर्ला)

CRZ-III B + CRZ-I A

MTDC (महाराष्ट्र टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) का टूरिज़्म प्रोत्साहन, देवबाग मुहाना

कर्ली मुहाने में कटाव; क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरिया

पालघर (डहाणू से वसई)

CRZ-III + मैंग्रोव

MMR की सीमा, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर

डहाणू इको-फ्रैजाइल एरिया के लिए अलग क्लीयरेंस

सबसे ज़्यादा ग़लतफ़हमी मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स को लेकर है. खरीदार 2022 के CZMP के तहत रीडेवलपमेंट FSI बढ़ने को देखकर मान लेते हैं कि मैंग्रोव के पास वाले प्लॉट भी अब बिल्ड करने लायक हो गए हैं. FSI टेबल चाहे जो भी हो, 50 मीटर का मैंग्रोव बफ़र अब भी CRZ-I A ही रहता है, और बॉम्बे हाईकोर्ट के 12 दिसंबर, 2025 के आदेश ने BMC को शर्तों के साथ वर्सोवा-भायंदर कोस्टल रोड पर आगे बढ़ने की इजाज़त दी. सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च, 2026 को प्रोजेक्ट रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि इसका आम जनता पर 'महत्वपूर्ण और लाभकारी असर' होगा. इस प्रोजेक्ट के लिए 103.65 हेक्टेयर में फैले 45,675 मैंग्रोव हटाना ज़रूरी है, जिसके बदले चंद्रपुर में बराबर की गैर-वन ज़मीन पर कम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन किया जाएगा. इससे मैंग्रोव बफ़र का नियम कमज़ोर नहीं होता — दिसंबर 2025 के हाईकोर्ट आदेश में साफ़ कहा गया है कि स्टेज-II मंज़ूरी के बिना मैंग्रोव नष्ट करना गैरकानूनी है.

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